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सुनंदा पुष्कर केस में शशि थरूर को मिली अग्रिम जमानत,बिना इजाजत विदेश जाने पर लगी रोक

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सिटी पोस्ट लाईव : सुनंदा पुष्कर केस में शशि थरूर को मिली अग्रिम जमानत,बिना इजाजत विदेश जाने पर लगी रोक.सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में कांग्रेस नेता शशि थरूर को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गयी है. पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर थरूर को अग्रिम जमानत दे दी है.  शशि थरूर ने 3 जुलाई को दिल्‍ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी. इसके पहले कोर्ट ने थरूर को नोटिस भेजकर सात जुलाई तक अदालत में पेश होने का निर्देश भी दिया था.

 

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर दिल्ली के लीला होटल में 17 जनवरी 2014 को मृत पाई गई थीं. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने  शशि थरूर को आत्महत्या के लिए उकसाने और पत्नी के साथ अमानवीय व्यवहार करने के लिए आईपीसी की धारा 306 और 498ए के तहत आरोपी बनाया था. पटियाला हाउस कोर्ट ने शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि –  “वो सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं और बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जा सकते हैं”.

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