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रिजर्व बैंक इंडिया ने पुराने नोट बदलने के नियमों में किये नए बदलाव

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सिटी पोस्ट लाइव : रिजर्व बैंक इंडिया ने कटे-फटे नोट बदलने के नियमों में बदलाव कर दिया है. केंद्रीय बैंक द्वारा 2000 रुपए, 200 रुपए और अन्य कम मूल्य की मुद्रा पेश किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया. रिजर्व बैंक इंडिया  के देश भर में कार्यालयों या मनोनीत बैंक शाखाओं में कटे-फटे नोट बदले जा सकते हैं.  2016 के नवंबर में नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 200 रुपए और 2000 रुपए के नोट पेश किए. इसके अलावा 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए और 500 रुपए छोटे नोट पेश किए थे. रिजर्व बैंक के नए नियम के मुताबिक देशभर में कार्यालयों या मनोनीत बैंक शाखाओं में कटे-फटे, पुराने या फटे नोट बदले जा सकते हैं। नोट की स्थिति पर आधे मूल्य या पूरे मूल्य पर इन्हें बदला जा सकेगा। बैंक भी कानून न होने की वजह से लोगों के नोट नहीं बदल पा रहे थे.

 

रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियम 2009 में संशोधन करते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा कि – “महात्मा गांधी (नई) सीरीज में कटे-फटे नोट को बदलने में लोगों को सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है. नई सीरीज के नोट पुरानी सीरीज के मुकाबले छोटे हैं. ये नियम तत्काल प्रभाव से अमल में आ गए हैं.रिजर्व बैंक ने कहा कि -“50 रुपए और उससे अधिक मूल्य के नोट के मामले में पूर्ण मूल्य के भुगतान के लिए नोट के न्यूनतम क्षेत्र की जरूरत को लेकर भी नियम में बदलाव किए गए हैं.”

 

नोट बदलने का पुराना नियम – नोट बदलने का कानून RBI एक्ट की धारा 28 के अंतर्गत आता है. इसमें नोटबंदी के पहले जैसे ही कटे फटे या गंदे नोट बदलने की इजाजत थी. नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने अब तक इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया था. संशोधित नियमों में 200 और 2000 रुपये के नोट बदलने के प्रावधान को जोड़ दिया गया है. साथ ही 1000 रुपए के नोट को बदलने का प्रावधान हटा दिया गया है.

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