रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियम 2009 में संशोधन करते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा कि – “महात्मा गांधी (नई) सीरीज में कटे-फटे नोट को बदलने में लोगों को सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है. नई सीरीज के नोट पुरानी सीरीज के मुकाबले छोटे हैं. ये नियम तत्काल प्रभाव से अमल में आ गए हैं.रिजर्व बैंक ने कहा कि -“50 रुपए और उससे अधिक मूल्य के नोट के मामले में पूर्ण मूल्य के भुगतान के लिए नोट के न्यूनतम क्षेत्र की जरूरत को लेकर भी नियम में बदलाव किए गए हैं.”
नोट बदलने का पुराना नियम – नोट बदलने का कानून RBI एक्ट की धारा 28 के अंतर्गत आता है. इसमें नोटबंदी के पहले जैसे ही कटे फटे या गंदे नोट बदलने की इजाजत थी. नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने अब तक इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया था. संशोधित नियमों में 200 और 2000 रुपये के नोट बदलने के प्रावधान को जोड़ दिया गया है. साथ ही 1000 रुपए के नोट को बदलने का प्रावधान हटा दिया गया है.
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