नाबालिग से दुष्कर्म फिर निर्मम हत्या के आरोप में दरिंदे को कोर्ट ने सुनाई फांसी
अपहरण कर किया रेप फिर किरोसिन डालकर जलाया
नाबालिग से दुष्कर्म फिर निर्मम हत्या के आरोप में दरिंदे को कोर्ट ने सुनाई फांसी
सिटी पोस्ट लाइव : गोपालगंज जिले के मांझा थाना के पिपरा गांव से नाबालिग बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या मामले में आरोपी दरिन्दे को कोर्ट ने फांसी को सजा सुनाई है. भरत तिवारी के न्यायालय में आरोपी पर फैसला सुनते हुए फांसी की सजा सुनाई गई. बता दें घटना 9 मार्च 2017 की है जब मांझा थाना के पिपरा गांव की सिमरन नाज को अपहरण किया गया था. जानकारी के मुताबिक मृत पीडिता अपनी दो अन्य बहनों के साथ सो रही थी कि बहनों ने उसके गायब होने की सूुचना दी.
जिसके बाद परिजनों ने थाने में अपहरण की रिपोर्ट लिखाई. इस मामले में पुलिस ने खूब हाथ पैर मारे लेकिन बच्ची की कोई खोज खबर नहीं मिली. परिजन भी अपनी बेटी की तलाश में जुटे रहे तभी पुलिस ने 20 अप्रैल को सूचना दी कि गुजरात के बड़ोदरा जिले के मकरपुरा थाना में नाबालिग सिमरन नाज का जला शव बरामद किया गया है.
इस सूचना के बाद सिमरन के पिता अमीर हमजा बड़ोदरा पहुंचे. जहां उनकी नाबालिग पुत्री का जला हुआ शव मिला. जानकारी के मुताबिक अपहरणकर्ताओं ने नाज को बड़ोदरा में छुपा रखा था. जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया और 19 अप्रैल 2017 की रात उसपर किरोसिन डाल जला कर हत्या कर दी. इस मामले में मांझा थाने में कांड संख्या 67/2017 प्राथमिकी दर्ज की गई. जिसमे मांझा थाने के कर्णपुरा गांव के अजित कुमार को नामजद आरोपी बनाया गया.
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अजित कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इस मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई. पुलिस ने जो सुबूत कोर्ट में पेश किये उसके आधार पर न्यायालय ने आरोपित अजित कुमार को दोषी करार देते हुए आरोपित को फांसी की सजा सुनाई.
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