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मानव तस्कर को आठ साल की सजा व एक लाख रुपये का जुर्माना

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मानव तस्कर को आठ साल की सजा व एक लाख रुपये का जुर्माना

सिटी पोस्ट लाइव, पाकुड़: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश पांडेय ने शनिवार को सुनवाई के बाद मानव तस्करी के अभियुक्त इस्माइल अंसारी को आठ साल की सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है । लिटीपाड़ा थाना कांड संख्या 22/15 के मुताबिक वादिनी सुरजी पहाड़िन ने शिकायत दर्ज करवायी थी कि साहिबगंज जिले के इस्माइल अंसारी ने उसके 16 वर्षीय नाबालिग पुत्र बमना पहाड़िया को दस हजार रुपये मासिक की नौकरी दिलाने के लिए दिल्ली ले गया था । काफी दिन बीत गए जब न तो उसका लड़का लौटा और न ही उसकी कोई खोज खबर मिली, तो वह इस्माइल अंसारी से उसके बावत जानकारी मांगी तो वह बहाने बनाता रहा । काफी दबाव देने पर बताया कि उसके बेटे को बंधक बनाकर काम करवाया जा रहा है। सुरजी पहाड़िन की शिकायत के मद्देनजर पुलिस ने भादवि की धारा 370 (2)के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था ।

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