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कारतूस ले जाने के अभियुक्त को पांच साल की सजा

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कारतूस ले जाने के अभियुक्त को पांच साल की सजा

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: अपर न्यायायुक्त राजीव आनंद की अदालत ने एयरपोर्ट में कारतूस ले जाते गिरफ्तार हुए अभियुक्त सोहराई सिंह को गुरुवार को पांच साल जेल की सजा सुनायी है। अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। गौरतलब है कि सोहराई सिंह 10 अगस्त 2016 को जेट एयरवेज की उड़ान संख्या जी-8148 से यात्रा करने वाले थे। एयरपोर्ट में सामान की जांच के क्रम में उनके बैग की जांच के दौरान नाइन एमएम के 11 कारतूस बरामद हुए थे। मामले में सीआइएसएफ के निरीक्षक संतोष कुमार ने डोरंडा थाना में कांड संख्या 207/16 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी। मामले में अभियोजन की ओर से सात गवाही दर्ज करायी गयी थी।

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