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पॉक्सो एक्ट में बड़ा बदलाव, 12 साल छोटी बच्ची से रेप पर फांसी

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सिटी पोस्ट लाइव : नाबालिग के साथ रेप के केस में मौत की सजा के प्रावधान के प्रस्ताव को लेकर आज केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। पॉक्सो एक्ट में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है इसके बाद अब 12 साल छोटी बच्ची से रेप करने पर आरोपी को फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। इससे पहले, कठुआ और उन्नाव गैंग रेप कांडों के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी जांच बाधित करने वाले पुलिसवालों पर सख्त नजर आ रही थी। उन्होंने साफ कहा है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में जांच को बाधित करने वालों या ऐसे अपराधों को अंजाम देने वालों के साथ सांठगांठ करने वाले पुलिस अधिकारियों पर राज्य सरकार सख्त कार्रवाई करें। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने इस तरह के मामलों की जांच निश्चित समय सीमा में पूरी करने की भी अपील की है। मेनका ने यौन अपराधों या बच्चों से यौन अपराधों से निपटने के लिए विशेष प्रकोष्ठ का गठन करने का भी सुझाव दिया है। उन्होंने राज्यों से यौन अपराधों के विभिन्न पहलुओं पर, खासतौर पर सबूत एकत्र करने और उनके संरक्षण से जुड़े पहलुओं पर अपनी-अपनी पुलिस को फिर से प्रशिक्षित करने का भी निर्देश दिया है।

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