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लेक्चरर नियुक्ति घोटाला: असिस्टेंट प्रोफेसर की जमानत याचिका खारिज 

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: लेक्चरर नियुक्ति मामले में आरोपित सुनीता केरकेट्टा को सीबीआई कोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा ने दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद सुनीता की जमानत याचिका खारिज कर दी। रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट में वीमेंस कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर सुनीता केरकेट्टा की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। उल्लेखनीय है कि वीमेंस कॉलेज रांची में 09 मार्च को सीबीआई की टीम ने छापेमारी की थी। कार्रवाई लेक्चरर नियुक्ति घोटाले मामले को लेकर हुआ था। सीबीआई ने महिला प्रोफेसर सुनीता केरकेट्टा को हिरासत में लिया था। इसके बाद उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने सुनीता को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वह अंग्रेजी की शिक्षिका है। वर्ष 2008 में उनकी नियुक्ति हुई थी।
इस मामले में सीबीआई ने 01 अक्टूबर, 2019 को लेक्चरर नियुक्ति घोटाले की जांच पूरी करने के बाद कुल 69 लोगों पर चार्जशीट दायर किया था। इनमें जीपीएससी के पांच अधिकारी, 59 परीक्षार्थी और पांच परीक्षक शामिल हैं। पूरा मामला केस संख्या आरसी 4/13 से जुड़ा है। साल 2008 में जेपीएससी ने 745 लेक्चरर की बहाली के लिए जेट परीक्षा का आयोजन किया था। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने केस को सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई की जांच में 13 विषयों में लेक्चरर के पद पर बहाली में भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई थी।

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