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रांची में प्रतिबंधित पान मसाला बेचने के आरोप में दर्ज हुआ एफआईआर

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: सदर अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश मिश्रा के निर्देश पर कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन उरांव के नेतृत्व में  खाद्य संरक्षा विभाग और जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पान मसाला बेचने वाले दुकानदारों और व्यापारियों पर करवाई की। इसी क्रम में बुधवार को अपर बाजार स्थित साईं ट्रेडर्स के दुकान और गोदाम पर छापामारी के क्रम में विभिन्न ब्रांडों का लाखों रुपये का प्रतिबंधित दिलरुबा पान मसाला बरामद किया गया। उक्त व्यापारी के खिलाफ कोतवाली थाने में आईपीसी और फ़ूड सेफ्टी की विभिन्न धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कराया गया है। रांची के अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश मिश्रा ने बताया कि पान मसाला के लिए फ़ूड सेफ्टी एक्ट 2006 में दिए गए मानक के मुताबिक मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना प्रतिबंधित है। अतः जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह प्रतिबंध फिलहाल एक वर्ष के लिए लगाया गया है। मिश्र ने बताया कि इस प्रतिबंध से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में भी मदद मिलेगी। क्योंकि पान मसाला खाकर लोग यत्र तत्र थूकते हैं।
मिश्रा ने कहा कि सरकार द्वारा पान मसाला के प्रतिबंध को रांची में सख्ती से लागू करवाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि  राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी ने जन स्वास्थ्य के हित में झारखंड सरकार ने 11 ब्रांडों (रजनीगंधा, विमल, शिखर, पान पराग, दिलरुबा, राजनिवास, सोहरत, मुसाफिर, मधु, बहार, पान पराग प्रीमियम) के पान मसाला की बिक्री, भंडारण, विनिर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। छापामार दस्ते में कार्यपालक दंडाधिकारी के अलावा खाद्य संरक्षा पदाधिकारी एस एस कुल्लू और जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग के सुशांत कुमार सिन्हा सहित स्थानीय पुलिस पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

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