शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न मामले में 10 वर्ष की सजा
सिटी पोस्ट लाइव, मेदिनीनगर: पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश शत्रुंजय कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार काे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और शादी से इनकार करने के एक मामले में चैनपुर थाना के रविंद्र उरांव को दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में छतरपुर थाना अंतर्गत भिखही निवासी एक युवती ने रविंद्र उरांव के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पलामू की अदालत में परिवाद पत्र दायर किया था। जिसपर अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने और जांच करने के लिये चैनपुर थाना को आदेशित किया था। पुलिस ने रविंद्र उराव के विरुद्ध पीड़िता के बयान और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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