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दहेज हत्या के मामले में पति को उम्रकैद, सास-ससुर को तीन वर्ष की सजा

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दहेज हत्या के मामले में पति को उम्रकैद, सास-ससुर को तीन वर्ष की सजा

सिटी पोस्ट लाइव, जामताड़ा: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को दहेज हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। साथ ही 30 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया। वहीं सास-ससुर को दहेज उत्पीड़न के मामले में तीन वर्ष की सजा एवं दस हजार रुपये का अर्थ दण्ड लगाया गया। सास-ससुर की सजा जमानतीय होने के कारण न्यायालय से जमानत दे दी गई। बताया जाता है कि वर्ष 2015 में नारायणपुर थाना क्षेत्र के पलटा गांव निवासी काबुल मियां ने अपनी भतीजी सबीजन बीबी की दहेज के कारण हत्या किए जाने को लेकर मजिद अंसारी, अयूब अंसारी एवं सकिला बीबी सहित अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

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