कैथोलिक सोसाइटी ने 26 फादरों के नाम खरीदी गैर हस्तांतरणीय 25 एकड़ जमीन
जांच में मामला सही पाया गया, डीसी जटाशंकर चौधरी ने राज्य सरकार को भेजी रिपोर्ट
कैथोलिक सोसाइटी ने 26 फादरों के नाम खरीदी गैर हस्तांतरणीय 25 एकड़ जमीन
सिटी पोस्ट लाइव, रांची: सिमडेगा कैथोलिक डायोसेसन एजुकेशन सोसायटी ने सीएनटी एक्ट (छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम) का उल्लंघन कर गैर हस्तांतरणीय जमीन जालसाजी कर अवैध तरीके से खरीदी है। यह जमीन सिमडेगा में चर्च के फादरों के नाम पर रजिस्ट्री कराई गई है। इसके साथ ही पौने तीन एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा भी कर लिया गया है। सिमडेगा जिले के अधिकारियों के सहयोग से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। रत्नागिरि (महाराष्ट्र) के रहने वाले विनय जोशी ने डीसी से शिकायत की थी कि सिमडेगा कैथोलिक डायोसेसन एजुकेशन सोसायटी ने फर्जीवाड़ा कर चर्च के 26 फादरों के नाम पर सिमडेगा में 25 एकड़ जमीन खरीदी है। उस जमीन को चर्च ने अपने अधिकार में भी ले लिया है। उस जमीन पर एक बिशप हाउस का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा वहां पर और निर्माण कार्य जारी हैं। विनय जोशी की शिकायत पर सिमडेगा के उपायुक्त जटाशंकर चौधरी ने इस मामले की जांच कराई। जांच में मामला सही पाया गया। डीसी ने राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट भेज दी है। जांच रिपोर्ट में राजस्व नियमों का उल्लंघन कर गलत तरीके से जमीन खरीदने की पुष्टि की गई है।
सिमडेगा जिले के खिजरी गांव के निवासी अल्बर्ट बाड़ा, जॉन लकड़ा, मांगू उरांव और मेनसेनसिया लकड़ा की जमीन फादर तुबियस सोरेंग, फादर अलोइस बेक, फादर जुलियस कुल्लू, फादर सुकेट तिर्की, फादर लुइस तिर्की, फादर बसिला डुंगडुंग, फादर एलिजा खाखा, फादर अंथ्रेस सोरेन, फादर पीटर पॉल सोरेंग, फादर शिलानंद एरगेट, फादर भीतुस केरकेट्टा, फादर मैरीन्यूस गुलाब, फादर पॉल लकड़ा, फादर लिबिन कुजूर, फादर अलेक्जेंडर कुल्लु, फादर इग्न्यासीयुल टेटे, फादर नीकोदिम सारेंग, फादर सुमन कुल्लू, फादर अलेक्जेंडर टेटे, फादर इग्नियुस टोप्पो, फादर जॉन ब्रिरो, फादर पीटर बारला, फादर आनंद एरगेट, फादर इसिदोर केरकेट्टा, फादर रफायल केरकेट्टा और फादर एडवर्ड डुंगडु़ग के नाम पर रजिस्ट्री कराई गई है। यह सीएनटी एक्ट की धारा 71ए और धारा 40 के प्रावधान का उल्लंघन है। सिमडेगा जिला प्रशासन की जांच में यह शिकायत सही पायी गई है। इसके साथ ही चर्च के जिन 26 फादरों के नाम से जमीन खरीदी गई है, वे सभी खिजरी के स्थायी निवासी नहीं हैं। उनका स्थायी पता भी बाहर का है। इसलिए उनके नाम से यह जमीन खरीदी ही नहीं जा सकती है। जमीन की रजिस्ट्री बिल्कुल गलत है। जमीन के लेनेदेन की यह डीडी रद्द हो सकती है।
चहारदीवारी बनाते समय चर्च ने घेर ली पौने तीन एकड़ सरकारी भूमि
खिजरी के अल्बर्ट बाड़ा, जॉन लकड़ा, मांगू उरांव और मेनसेनसिया लकड़ा से खरीदी गई जमीन को कब्जे में लेने के लिए चहारदीवारी बनवाते समय कैथोलिक मिशन ने लगभग पौने तीन एकड़ सरकारी भूमि पर भी अवैध तरीके से घेराबंदी कर ली। जिस सरकारी भूखंड पर अतिक्रमण किया गया है उसकी प्लॉट संख्या 3700, 3701, 3702 हैं। हालांकि मामला सामने आने के बाद सिमडेगा जिला प्रशासन ने करीब पौने दो एकड़ जमीन खाली करा ली है और बाउंड्री भी हटा दी गई है।
पौने दो एकड़ को प्रशासन ने खाली कराया, अवैध जमाबंदी रद्द की जायेगी : डीसी
डीसी जटाशंकर चौधरी ने गुरुवार को बताया कि जमीन खरीदने के मामले की गहनता से जांच करायी गई है जिसमें इसकी पुष्टि हुई है। जांच में पाया गया कि सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर अवैध तरीके से जमीन की खरीद-बिक्री की गई है। राजस्व नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद अवैध रूप से कब्जा की गई करीब पौने दो एकड़ जमीन को जिला प्रशासन ने खाली करा लिया है। उस पर बनायी गई चहारदीवारी भी हटा दी गई है। शेष जमीन का मामला अंचलाधिकारी के यहां चल रहा है। उनके यहां से प्रस्ताव आने के बाद अवैध रूप से की गई जमाबंदी भी रद्द कर दी जायेगी।
जमीन खरीद-बिक्री में सहयोग करने वाले अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई
सीएटी एक्ट का उल्लंघन कर गैर हस्तांतरणीय भूमि की खरीद-बिक्री को लेकर सिमडेगा जिला प्रशासन गंभीर है। सीएनटी की जमीन कैसे बेची और खरीदी गई तथा किन अधिकारियों के कार्यकाल में रजिस्ट्री हुई, इस पर भी प्रशासन की जांच चल रही है। इसके बाद जालसाजी कर जमीन खरीदनेवालों को सहयोग करने वाले अधिकारियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही इस मामले में बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट और मनी लॉन्डरिंग एक्ट का कहां-कहां उल्लंघन हुआ है, इस पर भी सिमडेगा जिला प्रशासन की नजर है।
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