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विधायक ढुलू को एक और मामले में मिली जमानत

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सिटी पोस्ट लाइव, धनबाद: कतरास थाना क्षेत्र निवासी राजीव श्रीवास्तव की जमीन हड़पने और रंगदारी मांगने के मामले में विधायक ढुलू महतो को सोमवार को बड़ी राहत मिली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की अदालत ने विधायक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। जबकि महिला नेत्री के साथ दुराचार के मामले में विधायक की जमानत अर्जी पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत में उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश के लिए अगली तारीख निर्धारित कर दी है। इसके पूर्व बचाव पक्ष की ओर से एसएन मुखर्जी , राधेश्याम गोस्वामी एनके सविता ने दलील देते हुए कहा  कि मामला सुलह हो‌ गया है।

राजनीतिक साजिश के तहत यह मुकदमा दायर किया गया है।  वही जमानत अर्जी का विरोध करते हुए लोक अभियोजक बीडी पांडे ने कहा कि मामला सुलह योग्य नहीं है। विधायक के विरुद्ध संगीन आरोप हैं। सुनवाई के पूर्व मामले के अनुसंधानकर्ता नीरज कुमार ने अदालत में हाजिर होकर कांड दैनिकी समर्पित किया। अनुसंधानकर्ता ने अदालत के शोकॉज का जवाब देते हुए कहा कि विधि व्यवस्था में व्यस्त रहने के कारण वह पिछली तारीख को कांड दैनिकी समर्पित नहीं कर पाए थे। इस कारण उन्हें क्षमा किया जाए।

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