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अतिक्रमण हटाने को लेकर किये जा रहे सर्वे कार्य का उपायुक्त व नगर आयुक्त ने लिया जायजा

नगर आयुक्त और उपायुक्त ने मुक्तिधाम के समीप हरमू नदी से अतिक्रमण हटाने के लिए सर्वे कार्य का लिया जायजा

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: रांची के प्रमुख नदी,  डैमों और जल स्त्रोतों से अतिक्रमण हटाने के लिए सर्वे कार्य किया जा रहा है। आज  नगर आयुक्त,  मुकेश कुमार और उपायुक्त  छवि रंजन ने हरमू मुक्तिधाम के समीप हरमू नदी से अतिक्रमण हटाये जाने को लेकर किये जा रहे सर्वे कार्य का निरीक्षण किया। नदी के विभिन्न क्षेत्र से अतिक्रमण हटाये जाने को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा सर्वे का कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त और उपायुक्त ने सर्वे कार्य में लगी टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

जल स्त्रोतों के 15 मीटर के दायरे में किया गया निर्माण अवैध

नगर आयुक्त   मुकेश कुमार ने बताया कि किसी भी वाटर बॉडीज के 15 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं है, ये बिल्डिंग बाइलॉज का उल्लंघन है, ऐसे निर्माण को अवैध निर्माण के तौर पर चिन्हित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पब्लिक लाइन इनक्रॉचमेंट एक्ट के तहत अतिक्रमण के मामलों को इनिशिएट किया जायेगा और 15 मीटर के दायरे में जो भी निर्माण पाये जायेंगे उन्हें हटाया जायेगा। नगर आयुक्त ने कहा कि ये एक दो दिन का अभियान नहीं है, इंड टू इंड रिवर बेड का क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा है, टीम उसे फॉलोअप करेगी, हर दिन के मालमे दर्ज किया जायेंगे और जो भी अनाधिकृत निर्माण किया गया उसे सख्ती के साथ हटाया जायेगा।

वाटर बॉडीज का ज्वायंट विजिट करेंगे नगर आयुक्त और उपायुक्त

सर्वे कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त   मुकेश कुमार ने बताया कि रांची जिला के प्रमुख जलस्त्रोतों से अतिक्रमण हटाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने को लेकर किये जा रहे कार्य का लगातार फॉलोअप लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये टीम ज्वायंट रिपोर्ट तैयार करेगी और इनसे हर दिन रिपोर्ट लिया जायेगा। नगर आयुक्त ने बताया कि रांची में जो भी वाटर बॉडीज उनका, वो उपायुक्त के साथ संयुक्त रुप से विजिट करेंगे।

सभी जलस्त्रोतों का सर्वे जारी

उपाय ने बताया कि रांची जिला एवं शहरी क्षेत्र में जितने भी मुख्य नदी, डैम, जल स्त्रोत हैं, सभी का सर्वे कार्य किया जा रहा है। कुछ अतिक्रमणकारियों को चिन्हित भी किया गया है और इन्हें पब्लिक लाइन इनक्रॉचमेंट एक्ट के तहत हटाया भी जा रहा है। साथ ही साथ म्यूनिसिपल बाइलॉज के तहत कोई भी वाटर बॉडीज के 15 मीटर के अंदर कोई निर्माण है तो उसे अवैध निर्माण मानते हुए कार्रवाई की जायेगी।

जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम कर रही है सर्वे

विभिन्न वाटर बॉडीज से अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम कार्य कर रही है। सर्वे कार्य के लिए एक कमिटी भी बनायी गयी है, इसमें अपर समाहत्र्ता, एसडीम रांची, सभी संबंधित सीओ, टाउन प्लानर और अमीन नियुक्त किये गये हैं। टीम द्वारा हर दिन सर्वे का कार्य किया जा रहा है और जहां भी सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण है उसे नियुमानुसार हटाया जायेगा।

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