ऋचा भारती की जमानत से कुरान बांटने की शर्त हटी
सिटी पोस्ट लाइव, रांची: सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में ऋचा भारती को बुधवार को नियमित जमानत मिल गयी। रांची के न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने पूर्व में उनकी जमानत के लिए पांच कुरान दान देने की शर्त हटा ली। इस मामल के अनुसंधानकर्ता और पिठौरिया थाना के प्रभारी इस बाबत कोर्ट से आग्रह किया था। अनुसंधानकर्ता का कहना था कि पांच कुरान बांटने की जमानत की शर्त के क्रियान्वयन में कठिनाई है। अनुसंधानकर्ता की अर्जी को सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने अदालत में अग्रसारित किया था। सरकार की ओर से जमानत की शर्त को बदलने का आग्रह किया गया था। अदालत ने सहायक लोक अभियोजक की दलील को देखते हुए ऋचा भारती की जमानत के लिए अतिरिक्त शर्त को वापस ले लिया। उल्लेखनीय है कि न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार की अदालत ने 15 जुलाई को अपने आदेश में ऋचा भारती को कुरान की पांच प्रतियां दान देने की शर्त पर जमानत दी थी।
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