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हाई कोर्ट ने बीएयू के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को नियमित करने का दिया आदेश

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (बीएयू ) के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के नियमितीकरण मामले में बीएयू के वीसी ओंकार नाथ सिंह सशरीर हाज़िर हुए। वीसी ने हाजिर होकर कोर्ट से मोहलत मांगी। मामले की सुनवाई न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में हुई। अदालत ने छह माह में सभी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के नियमितीकरण करने का आदेश दिया।

 

पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। अधिवक्ता ने बताया कि पूर्व में अदालत ने 30 वर्षों से कार्यरत दैनिक भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर योजना बनाने के आदेश दिये थे। इस मामले की सुनवाई के दौरान बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तरफ एक ही जवाब दिये जाने से हाई कोर्ट काफी नाराज दिखा।

अदालत ने राज्य सरकार से भी सहयोग लेने की नसीहत दी थी। साथ ही राज्य सरकार ने कहा कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक स्वायत्त संस्था है और ख़ुद से इस पर फ़ैसले ले सकती है।

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