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गैंगरेप मामले में आरोपित के जमानत पर होगी फिजिकल कोर्ट में सुनवाई: हाईकोर्ट

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: खूंटी जिले में एक एनजीओ की पांच महिला कार्यकर्ताओं का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी फादर अल्फांसो की जमानत याचिका पर फिजिकल कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में फादर अल्फांसो की जमानत याचिका सूचीबद्ध थी, जिसपर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्रा और जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में यह मामला सूचीबद्ध था।
उल्लेखनीय है कि खूंटी जिले के कोचांग गांव में सामूहिक रेप की इस घटना ने पूरे राज्य में दहशत फैला दी थी। नक्सलग्रस्त जिले खूंटी में मानव तस्करी के खिलाफ जागरुकता फैलाने का काम करने वाली पांच नाबालिग लड़कियों को 21 जून को कोचांग गांव में बंधक बनाकर उनके साथ गैंगरेप किया गया था। घटना के एक महीने बाद पुलिस जुलाई में गैंगरेप के मास्टरमाइंड को पश्चिम सिंघभूम जिले से गिरफ्तार की थी।
गैंगरेप के इस मामले में पुलिस ने पीएलएफआई सदस्य और मुख्य आरोपी बाजी समद उर्फ टकला, रोमन कैथोलिक चर्च के पादरी अल्फांसो सहित दो अन्य को आरोपित बताया था, जिन्हें खूंटी सिविल कोर्ट ने वर्ष 2019 में उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी। दोषियों द्वारा निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई है और जमानत के लिए गुहार भी लगाई गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस घटना पर सख्ती दिखाई थी।

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