संग्रहालय में बिरसा मुंडा की 25फीट ऊंची प्रतिमा होगी स्थापित
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सिटी पोस्ट लाइव, रांची : रांची के बिरसा मुंडा जेल परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा 25 फीट ऊंची तथा अन्य शहीदों की 9 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके लिए राज्य मंत्रिपरिषद ने 3.57करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में संपन्न राज्य कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। बैठक में 22 पुनर्नियुक्त जिला न्यायाधीशों द्वारा पूर्व में फास्ट ट्रैक कोर्ट में की गई सेवा को पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ के लिए परिगणित करने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा झारखंड कुटुंब न्यायालय नियमावली, 2018 के गठन की स्वीकृति दी गई। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में राज्य के अनुसूचित- गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को एवं राज्यस्तरीय वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्तियों में झारखंड राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी अधिसूचना संख्या-5938 दिनांक-14.07.2016 एवं संकल्प संख्या-3854, दिनांक-01.06.2018 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। मंत्रिपरिषद ने जमींदार ई प्रणाली का उन्मूलन हो जाने पर भूमिधारियों को क्षतिपूर्ति के लिए 1.13करोड़ की मंजूरी दी गयी। झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति,प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2018 के संबंध में स्वीकृति दी गई। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची, की अधिसूचना संख्या- 4447 दिनांक 26.07.2010 के द्वारा गठित झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली, 2010 के नियम-15 के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमावली के नियम-7(3) में किए गए प्रावधान के संदर्भ में झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिक के सीधी नियुक्ति के पदों पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु विनियम बनाने के संबंध में स्वीकृति दी गई। जबकि रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय के अधीन विस्तारित केंद्र रामकृष्ण मिशन, मोराबादी, रांची, झारखंड, को वार्षिक व्यय 2.94करोड़ अनुदान की स्वीकृति दी गयी। इसके अलावा राज्य में केंद्र प्रायोजित पोषण अभियान योजना की अनुमानित लागत राशि 191.83 करोड़ की मंजूरी दी गयी। 19183.76 लाख की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रुपये 5836.13 लाख (58 करोड़ 36 लाख 13 हजार ₹) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी गई
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