सिटीपोस्ट लाइव : भारतीय रिजर्व बैंक ने आईडीबीआई पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने यह जुर्माना इसलिए लगाया है, क्योंकि आईडीबीआई के शीर्ष प्रबंधन ने एनपीए के बारे तय नियमों के अनुसार जानकारी नहीं दी थी। आरबीआई के मुताबिक, आईडीबीआई ने 6186 करोड़ के खराब लोन के बारे में जानकारी नहीं दी, जो कि आरबीआई को बाद में पता चला। यह लोन राशि वित्त वर्ष 2016 की है। आरबीआई के नियमों के अनुसार सभी बैंकों के लिए एक नियम है कि अगर उनका एनपीए 15 फीसदी से अधिक है, तो इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होती है। आईडीबीआई का एक चौथाई से लोन एनपीए हो चुका है और आरबीआई इसको सही करने की कोशिश में लगा हुआ है।
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