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1 अप्रैल से बिहार में 32% से 44% महंगी होगी रजिस्ट्री.

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सिटी पोस्ट लाइव :अगर आप जमीन या फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इसे 31 मार्च से पहले कर लीजिये नहीं तो सौदा महंगा पड़ेगा.बिहार सरकार 1 अप्रैल से  जमीन की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क बढ़ाने जा रही है.शहरी क्षेत्र में जमीन, मकान और फ्लैट को  तीन श्रेणी में रखा गया है. व्यवसायिक, आवासीय और औद्योगिक. ग्रामीण क्षेत्र में जमीन और मकान की चार श्रेणी होगी. व्यवसायिक, आवासीय, औद्योगिक और कृषि.इसका मौजा वार टॉप  सर्किल दर तय होगी. पटना शहर में फ्लैट और जमीन के रजिस्ट्री 44 प्रतिशत और  ग्रामीण क्षेत्र में जमीन के रजिस्ट्री शुल्क में 32 प्रतिशत की औसत वृद्धि होगी.

दरअसल, जिला निबंधन कार्यालय के द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सड़कों की श्रेणी समाप्त कर दी है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद जमीन, मकान और फ्लैट का सर्किल रेट बढ़ जाएगा. अभी तक दीघा मौजा में व्यवसायिक जमीन मेन रोड पर 14 लाख, सहायक रोड पर 11.25 लाख, प्रधान सड़क पर 30 लाख रुपए प्रति डिसमिल है. नए प्रस्ताव के तहत दीघा मौजा में व्यवसायिक जमीन 30 लाख रुपए प्रति डिसमिल होगी. इसी तरह आवासीय जमीन मेन रोड पर 10.50 लाख और सहायक रोड पर 8 लाख रुपए प्रति डिसमिल है. नए प्रस्ताव के तहत आवासीय जमीन 10.50 लाख प्रति डिसमिल होगी.

जिला निबंधन कार्यालय के द्वारा सभी श्रेणियों का टॉप सर्किल दर और औसत सर्किल दर का दो अलग-अलग प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. इसमें टॉप सर्किल दर का प्रस्ताव लागू होने पर निबंधन कार्यालय का शहरी क्षेत्र में 44 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 32 प्रतिशत राजस्व की वृद्धि होगी. यह औसत बाजार दर के करीब होगा.जिला अवर निबंधक धन्नंजय कुमार राव के अनुसार  जिले के सभी निबंधन कार्यालयों से प्रस्ताव मांगा गया है. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के निर्देश के आलोक में दो सप्ताह के अंदर नया प्रस्ताव तैयार भेजा जाएगा. सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद 1 अप्रैल से नए दर पर रजिस्ट्री होगी.

नगर निकाय क्षेत्र में रजिस्ट्री कराने के लिए सर्किल रेट का 10% शुल्क देना होता है. इसमें स्टांप शुल्क 8% और निबंधन शुल्क 2% शामिल है. इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में रजिस्ट्री कराने के लिए सर्किल रेट का 8% शुल्क देना होता है. इसमें स्टांप शुल्क 6% और निबंधन शुल्क 2% शामिल है.

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