सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को विधायक नवीन जायसवाल के आवास आवंटन मामले में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में मामले में सुनवाई के दौरान पिछली सरकार में विधायक नवीन जायसवाल के आवास आवंटन और वर्तमान सरकार में आवास आवंटन की प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार को दस्तावेजों को बंद लिफाफे में दाखिल करने के निर्देश हैं। अदालत ने इस मामले में नवीन जायसवाल के अंतरिम राहत की अवधि 20 दिसंबर तक बढ़ा दी है।
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अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। आज विधायक नवीन जायसवाल की ओर से पक्ष रख रहे अधिवक्ता अजीत कुमार ने आवास खाली करने से संबंधित पत्र अदालत को सौंपा। उन्होंने विधायक द्वारा आवास खाली करने से संबंधित जानकारी अदालत को दी और कहा कि इस मामले में वर्तमान सरकार के रवैए से विधायक ने व्यथित होकर खुद ही आवास खाली करने का निर्णय लिया। अधिवक्ता अजीत कुमार ने कहा कि वर्तमान सरकार ने आवास आवंटन में काफी भेदभाव किया है। इस मामले में विधायकों की वरीयता का भी ख्याल नहीं रखा गया। अदालत ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है।
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