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मतदान के पहचान के लिए एक मात्र दस्तावेज के रूप में केवल फोटो मतदाता पर्चियां वैध नहीं होगी

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मतदान के पहचान के लिए एक मात्र दस्तावेज के रूप में केवल फोटो मतदाता पर्चियां वैध नहीं होगी

सिटी पोस्ट लाइव, मेदिनीनगर: पलामू केे जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने शनिवार को आम सूचना जारी कर बताया कि निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट के आलोक में सूचित करना है कि मतदान के पूर्व सभी निर्वाचक क्षेत्रों में फोटोयुक्त मतदाता पर्चियों का वितरण किया जाएगा, लेकिन पहचान के अकेले दस्तावेज के रूप में फोटो मतदाता पर्ची को मतदान के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा है कि तथापि जागरूकता पैदा करने की कवायद के रूप में फोटो मतदान पर्चियां तैयार कर निर्वाचकों को जारी की जाएगी। निर्वाचकों को यह स्पष्ट करने के उद्देश्य से कि मतदान के लिए पहचान के अकेले दस्तावेज के रूप में फोटो मतदान पर्चियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, फोटो मतदान पर्ची पर बड़े-बड़े अक्षरों में निम्नलिखित शब्द मुद्रित होंगे। मतदान केन्द्र में यह पर्ची पहचान के प्रयोजन के लिए स्वीकार नहीं की जाएगी। डॉ शान्तनु ने सभी से अपेक्षा की है कि आप मतदान के लिए वोटर आई0डी0 कार्ड या आयोग द्वारा निर्दिष्ट वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज लाएं। मतदाता को अपना मत डालने के पूर्व मतदान केन्द्र में अपनी पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (वोटर आई0डी0 कार्ड) प्रस्तुत करना होगा। वोटर आई0डी0 कार्ड प्रस्तुत न कर पाने वाले मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नांकित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा जिनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केन्द्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक व डाकघर द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक व पैन कार्ड शामिल हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के अंतर्गत भारत के महापंजीयक (आरजीआई) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों व पार्षदों को जारी किए गए अधिकारिक पहचान पत्र व आधार कार्ड तथा प्रवासी मतदाताओं को पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। वोटर आई0डी0 कार्ड के मामले में प्रविष्टियों में मामूली विसंगतियों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, बशर्त्तें कि इससे मतदाता की पहचान स्थापित की जा सकें। यदि फोटो आदि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान स्थापित करना संभव न हो तो मतदाता को उपर्युक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से एक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्वाचन आयोग के आलोक में फोटो मतदाता पर्ची के किसी भी अनाधिकृत वितरण व कब्जे कोआरपी एक्ट 1951 और आईपीसी के प्रासंगिक प्रावधान का उल्लंघन माना जाएगा और कारावास या जुर्माना या दोनों के साथ दंडनीय होगा।

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