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लालू ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांगी जमानत, सुनवाई 25 अक्टूबर को

देवघर कोषागार से 89 लाख अवैध निकासी मामले में इसी साल जुलाई में मिली थी जमानत

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लालू ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांगी जमानत, सुनवाई 25 अक्टूबर को

सिटी पोस्ट लाइव,  रांची: चारा घोटाला के चार मामलों के सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने झारखंड उच्‍च न्‍यायालय में  याचिका दाखिल कर दुमका कोषागार मामले में जमानत मांगी है। रांची के रिम्‍स (राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू ने याचिका में अपनी बीमारी का हवाला दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 25 अक्‍टूबर को होगी। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को झारखंड उच्च न्यायालय से चारा घोटाले के देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में उन्हें झारखंड हाईकोर्ट से इसी साल 11 जुलाई को जमानत मिली थी, इसके बावजूद फिलहाल वे जेल से बाहर नहीं आ पाए थे। क्योंकि, चारा घोटाले के तीन मामलों में वह सजायाफ्ता हैं। ऐसे में जबतक दो अन्य दुमका और चाईबासा मामले में भी उनको जमानत नहीं मिलती है तबतक जेल से बाहर आ पाना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से बेल रिजेक्‍शन के बाद झारखंड उच्‍च न्‍यायालय ने सुनील गांधी को जमानत दी थी।

दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार मामले में सीबीआई कोर्ट ने सुनाई है सजा

लालू को चारा घोटाले के दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार मामले में सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है। अवैध निकासी के दुमका मामले में पांच तथा चाईबासा मामले में लालू को सात साल की सजा हुई है। इसके अलावा चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में 23 दिसंबर 2017 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया था। इस मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव को साढ़े 3 साल की सजा सुनाई थी। लालू सजा की आधी अवधि जेल में काट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, सजा की आधी अवधि जेल में काटने पर सजायाफ्ता को जमानत दी जा सकती है। इसी को आधार बनाकर लालू यादव ने झारखंड उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी।

17 मार्च 2018 से रिम्स में इलाजरत हैं लालू, अभी सेहत स्थिर

लालू की सेहत को लेकर डॉक्‍टरों का कहना है कि उन्‍हें रोज 85 मिलीग्राम तक इंसुलिन का डोज दिया जाता है। फिलहाल उनकी किडनी 60 फीसदी तक काम कर रही है। रांची के रिम्स में लालू की देखरेख कर रहे चिकित्‍सक डॉ, डीके झा के मुताबिक उन्‍हें शाकाहारी भोजन करने का निर्देश दिया गया है। अभी उनकी सेहत स्थिर है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल 17 मार्च को लालू की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पहले रांची के रिम्स (राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) और फिर दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया था। कोर्ट ने उन्हें 11 मई को इलाज के लिए छह हफ्ते की पैरोल मंजूर की थी। इसे बढ़ाकर 14 और फिर 27 अगस्त तक किया। इसके बाद कोर्ट ने 30 अगस्त को लालू को कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। उसके बाद से लालू रिम्स में इलाजरत हैं। वे रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। लालू अनियंत्रित डायबिटीज, हाईब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, क्रॉनिक किडनी डिजीज (स्टेज थ्री), फैटी लीवर, पेरियेनल इंफेक्शन, हाइपर यूरिसिमिया, किडनी स्टोन, फैटी हेपेटाइटिस, प्रोस्टेट आदि बीमारी से पीड़ित हैं।

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