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धनबाद में शिक्षक को परेशान करने की मिली सजा, पांच वर्षों तक पेंशन में से कटेगी 20 प्रतिशत की राशि

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धनबाद में शिक्षक को परेशान करने की मिली सजा, पांच वर्षों तक पेंशन में से कटेगी 20 प्रतिशत की राशि

सिटी पोस्ट लाइव, धनबाद: धनबाद जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के पूर्व लिपिक (सेवानिवृत) रवीन्द्र नाथ ठाकुर की पेंशन की राशि में से अगले पांच वर्षो तक 20 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक ने  यह सजा उन्हें सुनाई है । सूत्रों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय बड़ा जमुआ गोविंदपुर के सहायक शिक्षक रामलाल महतो निलंबन अवस्था में ही 27 वर्षों तक निलंबित रहते हुए सेवानिवृत्त हो गये थे । इसकी शिकायत उन्होंने विभाग में वर्ष 2012 में की थी । इसके बाद से लगातार जांच चल रही थी। इस मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी लिपिक पर कार्यवाई करते हुए वर्ष 2014 में सिमरिया चतरा स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में इस मामले में विभाग ने चार सदस्यीय जांच कमेटी बनाई जिसने  ठाकुर के स्थानांतरण को पर्याप्त दंड नहीं माना और जांच जारी रही । जांच टीम ने  ठाकुर से उपयुक्त कारण पूछा जिसका संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अंतत उन्हें सजा सुनाई गई। इस संबंध में  ठाकुर 31 अक्टूबर 2018 को सेवानिवृत्त हो गए हैं । इसलिए झारखंड पेंशन नियमावली के नियम के तहत इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए इनकी पेंशन की राशि में से 20 प्रतिशत की कटौती अगले 5 वर्षो तक करने का निर्णय सुनाया गया ।

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