सिटी पोस्ट लाइव, रांची: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत मेंराज्य सरकार की ओर से जेल अधीक्षक की ओर से दी गयी रिपोर्ट अदालत को सौंपी। अदालत ने इस रिपोर्ट पर असंतोष जताते हुए पूर्ण और विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत नेजेल अधीक्षक की ओर से सौंपी गयी रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। सुनवाई के बाद अधिवक्ता ने बताया कि अदालत के समक्ष रांची स्थित बिरसा मुंडा जेल अधीक्षक की ओर से रिपोर्ट सौंपी गयी, अदालत ने इस पर कई सवाल पूछे और कहा कि जिला प्रशासन से भी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर एक और विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाए। अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तिथि 8 जनवरी 2021 निर्धारित की है।
अदालत ने पिछली सुनवाई में लालू प्रसाद को रिम्स के वार्ड से निदेशक बंगला और बंगला से वापस पेइंग वार्ड में शिफ्ट करने के मामले में यह पूछा था कि यह निर्णय किसका था। अदालत ने लालू प्रसाद को मिलने वाले सेवादार की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी जानकारी मांगी थी और यह बताने को कहा है कि सेवादार नियुक्त करने के लिए क्या प्रावधान हैऔर कैसे उसका चयन किया जाता है। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट और जेल प्रशासन से लालू प्रसाद से पिछले तीन माह में मिलने वाले लोगों की सूची देने को कहा था।
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