City Post Live
NEWS 24x7

झारखंड हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत के आदेश को 29 तक बढ़ाया

- Sponsored -

-sponsored-

- Sponsored -

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत मामले के आदेश को 29 सितंबर तक बढ़ा दिया है। हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई के बाद अब वैसे सभी मामले जिसमें 10 सितम्बर तक पीड़क कार्रवाई पर रोक लगी हुई थी । उसकी अवधि 29 सितम्बर तक बढ़ाते हुए अंतरिम राहत के आदेश को बरकरार रखा गया है।
टेरर फंडिंग मामले में भी राहत
इसके साथ ही टेरर फंडिंग मामले के आरोपियों महेश अग्रवाल सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल को भी मिली राहत को हाईकोर्ट ने गुरुवार को बरकरार रखते हुए 29 सितम्बर तक नो कोरेसिव एक्शन का निर्देश  दे दिया है है। टेरर फंडिंग मामले से जुड़े आरोपियों की क्वैशिंग याचिका पर अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि रंजन एवं जस्टिस उदित नारायण प्रसाद की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद पूर्व में दी गई राहत की अवधि को विस्तार देते हुए एक जरनल ऑर्डर पास किया है। उल्लेखनीय है कि सोनू अग्रवाल, महेश अग्रवाल और विनीत अग्रवाल पर मगध अम्रपाली प्रोजेक्ट में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन को आर्थिक मदद पहुंचाने की गंभीर आरोप हैं। एनआईए के द्वारा इन सभी को चार्जसीट में आरोपी बनाया गया है। जिसके खिलाफ महेश अग्रवाल और सोनू अग्रवाल ने झारखंड हाईकोर्ट में गुहार लगाते हुए याचिका दायर की है। इस मामले के आरोपी सुदेश केडिया और अजय सिंह न्यायिक हिरासत में है।

- Sponsored -

-sponsored-

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time

- Sponsored -

Comments are closed.