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दुमका में लाक डाउन चार को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किए नये निर्देश

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सिटी पोस्ट लाइव, दुमका: भारत सरकार के गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार, और राज्य सरकार की ओर से लाक डाउन के चौथे चरण से संबंधित जारी निर्देश के आलोक में  कुछ जरूरी सुविधाओं में छुट दिये जाने को लेकर जिला प्रशासन ने नया निर्देश जारी करने के साथ पूर्व से लागू निषेधाज्ञा को कुछ शर्तों के साथ 31 मई तक विस्तारित कर दिया  है। इसके तहत प्रति दिन सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक कुछ आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने वाले निर्धारित व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुलेंगे, लेकिन शाम के सात बजे से सुबह सात बजे तक सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं सभी व्यवसायिक गतिविधियां बंद रहेगी तथा छुट अवधि मेन बेवजह सड़ो पर घुमते पाये जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।  दुमका की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने आज यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में  केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार और राज्य सरकार द्वारा लाक डाउन 4 से संबंधित जारी नये निर्देश के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए  जिला के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थानों और परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थानों एवं परिसर, तथा सभी थाना एवं परिसर में किसी भी प्रकार के सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा और तम्बाकू इत्यादि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर इन पदार्थों का उपयोग करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त  ने इसी क्रम में आगे बताया कि  शाम के  7.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक अपवाद को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देश के आलोक में 65 वर्ष के आयु वर्ग के  ऐसे व्यक्ति जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं तथा  गर्भवती महिलाएं एवं 10 वर्ष तक के बच्चों को अपरिहार्य कारण को छोड़कर घर से बाहर निकलने पर भी रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 4.0 में सरकार द्वारा कुछ विशेष छूट देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जारी निर्देश के आलोक में जिले में दी गई छूटओं के तहत औद्योगिक गतिविधियों और सरकारी स्तर पर निर्माण कार्य शुरू करने, गोदाम, वेयरहाउस के संचालन ,हार्डवेयर की दुकानें, निर्माण कार्य से जुड़ी दुकानें, स्टेशनरी की दुकान, मोबाइल की खुदरा दुकान,  निजी कार्यालय को भी खोलने की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि जिले में ई-कॉमर्स की सेवा,जिला एवं अन्तर जिला स्तर पर आवश्यक निर्गत पास प्राप्त किराए पर टैक्सी सेवा शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही जिले में मोबाइल, घड़ी,टीवी, कंप्यूटर और आईटी से जुड़े उत्पादों फ्रीज, एयर कंडीशन और एयर कूलर  सर्विस सेंटर खोलने की अनुमति दी गई है।  उन्होंने बताया कि जिले में पत्थर खादान,क्रेसर चालू कर के साथ विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने की अनुमति दी गई है। शराब की खुदरा दुकानें खुलने के संबंध में पूछने पर बताया कि उत्पाद  विभाग की ओर इस संबंध में अगले एक-दो दिनों में अलग से  नया निर्देश जारी किए जाने की उम्मीद है। नया निर्देश के आलोक में खुदरा शराब की दुकान खोलने के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा अलग से निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि जिले में  कृषि विभाग, बीज, खाद की दुकानें भी खोलने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने बताया कि लॉक डाउन के चौथे चरण में दी गई छूट में खुलने वाली दुकानों में सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन करना आवश्यक है। किसी भी दुकान में एक कतार में सामाजिक दूरी के नियमों का सुनिश्चित करते हुए सिर्फ पांच लोगों को रहने की अनुमति दी गयी है तथा कार्यस्थल में कर्मचारियों को हर 3 से 4 दिनों में स्वास्थ्य जांच के लिए स्क्रीनिंग कराने के साथ सभी कर्मियों को सैनिटाइजर,मास्क एवं ग्लब्स उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा तथा समय-समय पर सभी दुकानों को सैनिटाइज करना होगा। उन्होंने दुकानदारों से भी उपभोक्ताओं से कैशलेस भुगतान करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की अपील की जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और फैलाव पर नियंत्रण रखा जा सके। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जारी नये निर्देश के आलोक में
कपड़ा दुकान, सैलून स्पा, टेंपो, बस, जूता-चप्पल की दुकान,होटल, रेस्टोरेंट,मिठाई की दुकान आदि नहीं खुलेंगे लेकिन होम डिलीवरी की व्यवस्था के तहत मिठाई आदि की आपूर्ति उपभोक्ताओं को उनके घर तक किया जा सकेगा।

उपायुक्त ने बताया कि समूचे जिले में  लॉकडाउन के चौथे चरण  समाजिक दूरी एवं अन्य निर्देशों और नियमों का अनुपालन सख्ती से सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर विवाह समारोहों में अधिकतम 50 एवं अंत्येष्टि एवं श्राद्ध में 20  व्यक्ति से अधिक लोगों के जमा होने की अनुमति नहीं दी गई है तथा अनुमति प्राप्त करने के बाद आयोजित इन समारोहों में  सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य  है। उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले प्रवासी नागरिकों के लिए 7 चेक पोस्टों पर आश्रय गृह चिन्हित किये गये हैं। यदि बाहर से  कोई नागरिक आते देखे जाते हैं तो तत्काल उन्हें आश्रय गृह में रखा जाएगा और उनके स्वास्थ्य की जांच के साथ भोजन कराने के बाद वाहन की व्यवस्था कर उन्हें उनके घर तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। उपायुक्त ने लाक डाउन के दौरान खाद्य सामग्री वितरण किये जाने के संबंध में पूछने पर बताया कि पिछले दो महीने के दौरान जिले में सभी कार्डधारियों के बीच उपलब्ध खाद्यान्न का उठाव और शत शत प्रतिशत वितरण कर दिया गया है।  संवाददाता सम्मेलन में अपर समाहर्ता सुनील कुमार,अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार,आटीडीए के निदेशक राजेश कुमार,जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्वर्ट बिलुंग सहित विभिन्न विभागों कई वरीय पदाधिकारी भी मौजूद थे।

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