सिटी पोस्ट लाइव, धनबाद: बीसीसीएल ब्लॉक -2 में संचालित आउटसोर्सिंग कंपनी ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर मुकेश चंदानी को धनबाद सर्किट हाउस बुलाकर धमकी देने व रंगदारी मांगने के मामले में विधायक ढुल्लू महतो को सोमवार को राहत मिल गई। धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव की अदालत ने वरीय अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद विधायक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। इसके बावजूद विधायक ढुलू महतो को अभी धनबाद जेल में ही रहना होगा। विधायक को दुष्कर्म सहित अन्य मामलों में अभी जमानत नहीं मिली है अधिवक्ता ने दलील देते हुए कहा कि विधायक के विरुद्ध रंगदारी का अपराध नहीं बनता है राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें इस मामले में फंसाया गया है।
अपर लोक अभियोजक जब्बाद हुसैन ने जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया लेकिन अदालत ने अभियोजन के विरोध को खारिज करते हुए ढूलू महतो को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया। विधायक ने विगत 11 मई को इरशाद से रंगदारी मांगने में सरेंडर किया था तब से वह जेल में है । बचाव पक्ष के आवेदन पर विधायक ढुल्लू को सोमवार को ही इस मामले में रिमांड किया गया था।विगत 15 फरवरीं 20 को कम्पनी के मैनेजर मुकेश चंदानी के शिकायत पर धनबाद थाने में बाघमारा के विधायक ढुलू महतो के खिलाफ धमकी तथा रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज की गई थी।
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