हाईकोर्ट का आदेश: DELED कोर्स करने वाले 2 लाख से ज्यादा लोग बनेगें पंचायत शिक्षक.
सिटी पोस्ट लाइव : पटना हाईकोर्ट के मंगलवार को आये फैसले से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन का 18 महीने का कोर्स करने वाले शिक्षकों को बड़ी राहत मिल गई है.हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार बिहार सरकार को इन शिक्षकों को पंचायत शिक्षकों के पद पर 30 दिनों के अन्दर नियुक्र कर लेना है.अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति में शामिल होने का कोर्ट ने 30 दिन का वक्त दिया है.
डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन का 18 महीने का कोर्स करने वाले इन शिक्षकों की संख्या करीब 2.50 लाख है. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायधीश प्रभात झा ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे मंगलवार को सुनाया.गौरतलब है कि इन डिप्लोमाधारियों को राज्य सरकार ने पंचायत शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में शामिल होने से रोक दिया था.
दरअलस बिहार सरकार ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्त स्थानों को भरने के लिए आवेदन निकाला. लेकिन NIOS से D.EL.ED करने वाले शिक्षकों जिन्होंने 24 महीने को कोर्ष को 18 महीने में ही पूरा किया था उसकी मान्यता को बिहार सरकार ने मानने से इंकार कर दिया था.जिसके बाद NIOS से D.EL.ED निजी विद्यालयों के शिक्षकों ने 24 सितम्बर 2019 को हाईकोर्ट में जस्टिस अनील कुमार उपाध्यय की बैंच पर जनहीत याचिका दायर की.
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