राबड़ी देवी को दहेज़ प्रताड़ना का दोषी ठहराना ऐश्वर्या के लिए नहीं होगा आसान.
सिटी पोस्ट लाइव : दहेज़ प्रताड़ना के आरोप से घिरी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पुलिस जांच और कोर्ट से रहत मिल सकती है.कानून के जानकारों का कहना है कि राबड़ी देवी, उनकी बेटी मिसा भारती और बेटे ऐश्वर्या के पति तेजप्रताप यादव के खिलाफ ऐश्वर्या राय द्वारा जो दहेज़ प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया है, वह दोषी ठहराने के लिए काफी नहीं है. ऐश्वर्या राय को अपने आरोपों को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य डीएनए होगा. आश्वर्य राय के पास आरोप लगाने के अलावा न तो कोई गवाह है और ना ही प्रताड़ना का कोई ठोस सबूत है. उन्होंने राबड़ी देवी, तेजप्रताप और मिसा भारती पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है जबकि मिसा भारती उस दिन पटना में थी ही नहीं और तेजप्रताप यादव भी बाहर थे.
राबडी देबी अकेले घर में थीं. वो 65 साल की हैं. बीमार हैं. इसलिए उनके द्वारा ऐश्वर्या की पिटाई किये जाने का आरोप भी दमदार नहीं लगता. कानून के जानकारों का कहना है कि राबडी देबी कोर्ट में और पुलिस के सामने ये सवाल उठा सकती हैं कि जब तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में ऐश्वर्या क्यों अपने मायके जाने की बजाय उनके साथ ही रहना चाहती थी.राबडी देबी ऐश्वर्या के उस जिम्मेनामा को कोर्ट में पेश कर सकती हैं जिसे ऐश्वर्या ने पुलिस को दिया है.इस जिम्मेनामा में ऐश्वर्या ने राबड़ी देवी के आरोपों को सहीं माना है और आगे से ऐसी गलती नहीं करने का वादा किया. दरअसल, ये जिम्मेनामा ऐश्वर्या ने पुलिस को तब दिया था जब उन्होंने राबड़ी देवी पर घर से निकाल देने का आरोप लगाया था और राबड़ी देवी ने ऐश्वर्या पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था. सूत्रों के अनुसार ऐश्वर्या को राबडी देबी ने लिखित शपथ पत्र दने के बाद ही दुबारा अपने घर में रहने की इजाजत दे थी.
चन्द्रिका राय, एश्वर्या के पिता का बयान भी राबड़ी देवी के काम आ सकता है जिसमे उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि तेजप्रताप यादव की शादी में उन्होंने लालू परिवार को कोई दहेज़ नहीं दिया है. उन्होंने मीडिया में खा था कि राबड़ी देवी उनकी बेटी ऐश्वर्या को बारबार दहेज़ नहीं लाने का ताना देती थी. दहेज़ में गाडी मांगती थीं. कानून के जानकारों का कहना है कि जिस परिवार ने वगैर दहेज़ के शादी की वह परिवार तलाक की अर्जी कोर्ट में देने के बाद क्यों और किस हैसियत से दहेज़ मांगेगा. गौरतलब है कि राबड़ी देवी और उनके परिवार के खिलाफ ऐश्वर्या की शिकायत पर पुलिस ने धारा 498 A लगाया है. यह संगीन धरा है. गैर-जमानती है. लेकिन कानून के जानकारों का मानना है कि इसमे भी जमानत मिलती है कोर्ट एविडेंस के आधार पर केस के मेरिट पर फैसला लेता है. केवल पुलिस द्वारा धारा लगा देने से कोई दहेज़ प्रताड़ना का दिशी नहीं हो जाता. अगर सिविल कोर्ट जमानत देने से मना करता है तो हाईकोर्ट से जमानत मिल सकती है. वैसे भी इस तरह के मामले में पति को जमानत मिलने में परेशानी होती है, परिवार को नहीं.
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