CBI के तीन नोटिस के विरूद्ध कोर्ट गए तेजस्वी यादव.
कहा- उन्हें दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया जाना CRPC की धारा 160 का है उल्लंघन.
सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सीबीआई के समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुँच गये हैं. उनकी याचिका पर न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा के समक्ष आज गुरुवार को सुनवाई होगी.लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने तेजस्वी यादव को तीन बार समन भेज चुकी है. तेजस्वी यादव ने याचिका में अपने पक्ष में तर्क देते हुए कहा है कि ‘सीआरपीसी की धारा 160 के उल्लंघन में उन्हें परेशान करने की नीयत से नोटिस जारी किया गया है. वे तो कथित अपराध के समय नाबालिक थे.
सीबीआई 28 फरवरी, 4 मार्च और 11 मार्च को तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है. मामला 2004 से 2009 तक केन्द्रीय रेलमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद से जुड़ा है. आरोप यह है कि लालू प्रसाद ने पद पर रहते हुए परिवार को जमीन हस्तांतरित के बदले रेलवे में नौकरियां दिलवायीं. सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि रेलवे में की गई भर्तियां भारतीय रेलवे के मानकों के दिशानिर्देशों के अनुरुप नहीं थीं.
तेजस्वी यादव ने दायर याचिका में तर्क दिया है कि भले ही वे पटना के निवासी हैं लेकिन उन्हें दिल्ली में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा जा रहा है जो सीआरपीसी की धारा 160 के प्रावधान का उल्लंघन है. उन्होंने याचिका में मांग की है कि जारी तीनों नोटिस पर रोक लगाई जाए. अपने आवास या फिर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ करने की वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग भी तेजस्वी ने की है.
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