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सुप्रीम कोर्ट का फैसला-‘सरकार को मंदिर बनाने का आदेश, मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला-‘सरकार को मंदिर बनाने का आदेश, मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह

सिटी पोस्ट लाइवः देश के सबसे बड़े और सबसे पुराने मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आ गया है। कोर्ट ने कहर है कि जमीन का फैसला सबूतों के आधार पर होगा। विवादित जमीन रामलला को दे गयी है और सरकार को ट्रस्ट बनाकर यहां मंदिर बनाने का आदेश दिया है इसके साथ हीं 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन मुस्लिम पक्ष को देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 3 महीनों की मुहलत दी है मुस्लिम पक्ष को जमीन देने के लिए।

सबसे पहले चीफ जस्टिस ने शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज करने की बात बताई। इसके बाद निर्मोही अखाड़े का भी दावा खारिज कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अहम और सबसे बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन दी जाए। यानी कोर्ट ने मुस्लिमों को दूसरी जगह जमीन देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि मुस्लिम पक्ष जमीन पर दावा साबित करने में नाकाम रहा।

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