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सुप्रीम कोर्ट से शरद को तगड़ा झटका , वेतन-भत्ता पर रोक ,12जुलाई तक रहेगें बंगले में

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सिटी पोस्ट लाइव : सुप्रीम कोर्ट ने शरद यादव को थोड़ी रहत दी है वहीं तगादा झटका भी दिया है. शरद यादव को थोड़ी राहत ये मिली है कि वो सरकारी बंगले में तो अभी 12 जुलाई तह रह सकते हैं लेकिन उन्हें कोई भत्ता और अलाउंस नहीं मिलेगा. हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए आंशिक संशोधन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने  शरद यादव को 12 जुलाई तक राहत दी है. जबकि कोर्ट ने शरद यादव के वेतन व किसी तरह का अलाउंस, हवाई और रेल टिकट जैसी सुविधाओं पर रोक लगा दी है. इसके अलावा शीर्ष अदालत की न्यायमूर्ति आदर्श कुमार और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अवकाशकालीन पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि राज्यसभा से अयोग्य करार दिये जानेवाली शरद यादव की याचिका पर सुनवाई तेज करे.

दरअसल जेडीयू के राज्यसभा सदस्य रामचंद्र प्रसाद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि, जेडीयू के पूर्व नेता शरद यादव को लुटियंस दिल्ली के तुगलक रोड स्थित जो बंगला मिला है उसे खाली करवाया जाए. बता दें शरद यादव और अली अनवर को पिछले साल दिसंबर में राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था. जिसके बाद से ही शरद यादव के सरकारी बंगले को खाली करवाने की कवायद शुरू हो गई थी.

इससे पहले रामचंद्र प्रसाद सिंह ने दिल्ली हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. दिल्ली हाइकोर्ट ने अयोग्यता के मामले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए उन्हें उच्च सदन से अयोग्यता के खिलाफ उनकी याचिका पर फैसले किए जाने तक आधिकरिक आवास में रहने की इजाजत दी थी. जिस पर आज उच्च न्यायलय ने शरद यादव को 12 जून तक रहत देते हुए आवास में रहने की इजाजत दी है. हालांकि उन्हें मिलने वाले वेतन और भत्ते पर रोक लगा दी गई.

 

 

 

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