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मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड : सुप्रीम कोर्ट ने SIT गठन के हाईकोर्ट के निर्देश पर लगाई रोक

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मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड : सुप्रीम कोर्ट ने SIT गठन के हाईकोर्ट के निर्देश पर लगाई रोक

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह महा-रेप कांड मामले की  की सीबीआई जांच की मीडिया में रिपोर्टिंग पर पटना हाईकोर्ट के रोक के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाइकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाते हुए सवाल पूछा कि इस मामले में नई जांच टीम बनाने का क्या औचित्य है? कोर्ट ने कहा कि नई टीम बनाने का कोई कारण नजर नहीं आता. इस स्टेज में नई टीम के गठन से जांच प्रभावित हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 20 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी.

पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह में 34 लड़कियों के साथ रेप किये जाने का मामला उजागर हुआ था . मांगा था. कोर्ट ने कहा था कि मीडिया के लिए बने गाइडलाइन का पालन होना चाहिए और रिपोर्टिंग पर पूरी तरह से रोक सही नहीं लगती. कोर्ट ने पीड़ितों से बात करने के लिए वकील नियुक्त करने के हाईकोर्ट के आदेश पर भी रोक लगा दी थी.

जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ ने मामले की सुनवाई की जिसमें कहा गया कि इस समय में सीबीआइ की नई जांच टीम बनाने से अबतक हुई जांच में परेशानी हो सकती है. अदालत ने पटना हाइकोर्ट को कहा कि इस मामले को अगले आदेश तक स्थगित रखने की भी बात कही. अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि 30 जुलाई को सीबीआइ निदेशक ने इस मामले में जांच के लिए टीम बनाई थी और हमें नहीं लगता कि इस टीम को बदलने या नई टीम बनाने की  कोई जरुरत है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि इस मामले को गंभीरता से लें और इसकी पारदर्शी जांच होनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि जैसा आदेश दिया जा रहा है वैसा जल्द कीजिए. इस पर सीबीआई ने कहा कि 20 सितंबर पहले नई टीम गठित कर ली जाएगी. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह और न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने की.

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