राज्य सरकार अब तक अनुदान की राशि विद्युत कंपनी को नहीं दी है। इसके लिए बिजली बिल जारी नहीं हो पा रहा था। अनुदान की राशि मिलने के बाद उपभोक्ताओं को अतिरिक्त राशि को वापस कर दिया जाएगा। अनुदान की राशि मिलने के बाद विद्युत दर में कमी आ जाएगी। अनुदान की प्रतिक्षा में विद्युत विपत्र जारी नहीं हो पा रहा था। एक साथ उपभोक्ताओं पर बोझ पडऩे की संभावना को देखते हुए नए टैरिफ के अनुसार बिजली बिल जारी होने लगा। बढ़ा दर एक अप्रैल से खपत बिजली पर लागू होगी। विद्युत कंपनी ने बिजली बिल में एक बदलाव कर दिया है। पिछला बकाया नहीं देने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल के माध्यम से ही डिस्कनेक्शन नोटिस देना शुरू कर दिया है। बिजली बिल लिखा रहेगा। उपभोक्ता के नाम के साथ प्रिय कृपया विद्युत बकाया राशि 2700 रुपये का भुगतान सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित करें। अन्यथा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 के विद्युत संबंध विच्छेद कर दिया जाएगा। इसमें अंतिम तिथि भी अंकित की जा रही है।
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