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बैंकिंग नियमों के उल्लंघन पर HDFC Bank पर RBI ने लगाया 10 करोड़ का जुर्माना.

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सिटी पोस्ट लाइव :बैंकिंग कानून का उल्लंघन करना HDFC जैसे देश के बड़े  बैंक के लिए काफी महंगा सौदा साबित हुआ है. एक व्हिसिल ब्लोअर की शिकायत पर RBI ने देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC Bank पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.RBI ने इस मामले पर सुनवाई पूरी होने के बाद  कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को इसका आदेश जारी किया.केन्द्रीय बैंक ने HDFC Bank के कार/ऑटो लोन पोर्टफोलियो में कई अनियमिताएं पाईं हैं.. इस संबंध में एक व्हिसिल ब्लोअर ने RBI से शिकायत की थी.

केन्द्रीय बैंक ने एक व्हिसिल ब्लोअर की शिकायत पर यह बड़ी कारवाई की है. इस मामले में HDFC Bank के अपने ग्राहकों को एक थर्ड-पार्टी नॉन-फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बिक्री और मार्केटिंग करने के दस्तावेजों की जांच की और इसे बैंकिंग नियमों का उल्लंघन पाया. रिजर्व बैंक ने अपनी जांच में इस मामले को बैंकिंग विनियमन कानून-1949 की धारा-8 और धारा-6(2) का उल्लंघन पाया. इसे लेकर उसने HDFC Bank को कारण बताओ नोटिस जारी किया और पूछा कि उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए. इस मामले में RBI ने HDFC Bank के नोटिस पर जवाब और सुनवाई के दौरान मौखिक बयान पर विचार किया. उसने बैंक की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण और दस्तावेजों पर भी गौर किया लेकिन संतुष्ट नहीं होने के बाद उसने HDFC Bank पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया है.

RBI देश में बैंकिंग प्रणाली का रेग्युलेशन करता है. ऐसे में बैकिंग नियमों का उल्लंघन करने पर RBI को बैंकिंग विनियमन कानून-1949 की धारा-47A(1)(c) और धारा-46(4)(i) के तहत बैंक पर कार्रवाई करने और जुर्माना लगाने का अधिकार है.HDFC Bank देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है. इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई है. शेयर बाजारों में ये बीएसई पर ये सेंसेक्स की 30 कंपनियों में शामिल है. वहीं इसके कर्मचारियों की संख्या लगभग 1.20 लाख और इसकी शाखाएं 5,500 के करीब हैं

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