डीजीपी को SC का नोटिस, कहा-बिहार की पूर्व मंत्री है फरार और किसी को खबर नहीं
सिटी पोस्ट लाइव : मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौनशोषण कांड में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए, डीजीपी और मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए, 27 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि डीजीपी अौर मुख्य सचिव स्पष्टीकरण दें कि उन्होंने मंजू वर्मा को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है. कोर्ट ने बिहार पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि ये आश्चर्यजनक है कि एक महीने बीत गए और बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा अबतक गिरफ्तार नहीं की जा सकी है.
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि ये तो गजब की बात है कि बिहार की कैबिनेट मिनिस्टर फरार हैं और इस बारे में कोई नहीं जानता है कि वो कहां है? क्या पुलिस भी इस मामले की गंभीरता को नहीं देख रही कि एक कैबिनेट मंत्री नहीं मिल रहीं, वो कहां है? ये तो विचित्र बात है?
बता दें इससे पहले इससे पहले कोर्ट ने मंजू वर्मा के गिरफ्तार नहीं होने पर बिहार सरकार से जवाब मांगा था जिसके जवाब में बिहार सरकार ने कहा था कि मंजू वर्मा नहीं मिल रही है. इस जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई और कहा कि बड़ी अजीब बात है. बिहार सरकार को पता ही नहीं कि उसकी पूर्व मंत्री कहां हैं. इसका मतलब बिहार में सबकुछ सही नहीं चल रहा है.
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