पुलिस मुख्यालय ने सभी SP को दिए निर्देश, जरूरी कागजातों के बिना नहीं चलेगी पुलिस गाड़ियां
सिटी पोस्ट लाइव : बिहार पुलिस की गाडियां अब बिना जरुरी कागजातों के नहीं चलेगी. जी हां जैसे आम लोगों के लिए गाड़ियों के सभी कागजात जरुरी है, वैसे ही अब बिहार पुलिस को भी गाड़ियों के साथ जरुरी कागजात रखना जरुरी होगा. बिहार पुलिस मुख्यालय ने इसे लेकर प्रदेश के सभी SP को निर्देश जारी कर दिया है. बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को दिए निर्देश में कहा है पुलिस गाड़ियों का वाहन निबंधन प्रमाण-पत्र अथवा उसकी सत्यापित प्रति जरूरी है. इसके अलावे अद्यतन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, चालक के पास वाहन चलाने का प्रमाण पत्र जरूरी है.
यदि वाहन आउटसोर्स पर है तो उसका व्यवसायिक निबंधन प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, पीली नंबर प्लेट होना बहुत हीं जरूरी है. इसके अलावे व्यवसायिक गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न, मल्टीट्न हार्न को अधिष्ठापित नहीं किया जाना है. सभी गाड़ियों में हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जरूरी है. पुलिस मुख्यालय ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य परिवहन आयुक्त इन बिंदूओं पर अनुपालन करने को लेकर पत्र जारी किया है. उसी आलोक में इन बिंदूओं का पालन हर हाल में करना है.
गौरतलब है कि जो पुलिस पिछले दिनों आम लोगों की गाड़ियों के कागजात चेक कर भारी जुर्माना वसूलते थे, अब उन्हें भी अपनी गाड़ियों के इंश्योरेंस से लेकर प्रदूषण प्रमाण पत्र की जरुरत होगी. यदि उनके पास ये सारे कागजात नहीं होंगे तो उनकी गाडियां नहीं चलेंगी. इस बात का पालन सभी पुलिस वाले करें इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी एसपी को सूचित कर दिया है.
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