पुलिस मुख्यालय का बड़ा फरमान- नापनेवाले हैं राज्सैय भर के सैकड़ों थानेदार
सिटी पोस्ट लाइव : कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने एक नया फरमान जारी किया है. इस नए फरमान के अनुसार 31 जुलाई तक उन सभी थानेदारों को थाने से हटा दिया जाएगा जिन्होंने मुख्यालय द्वारा तय मानक को पूरा नहीं किया है.सभी योग्य और विशेष अर्हता नहीं रखने वाले थानेदारों को 31 जुलाई तक हर हाल में हटाने का आदेश पुलिस मुख्यालय ने जारी कर दिया है.
यदि किसी थानाध्यक्ष के अंतर्गत शराब निर्माण,बिक्री,परिचालन,अथवा उपभोग में उसकी संलिप्तता की बात प्रकाश में आती है या क्षेत्र अंतर्गत मद्ध निषेध में उनके स्तर से कर्तव्यहीनता बरती जाती है तो उक्त पुलिस पदाधिकारी को अगले 10 सालों तक थानाध्यक्ष नहीं बनाने का आदेश पहले ही जारी हो चूका है. जिस थानेदार को किसी कांड के अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा अभियुक्त ठहराया गया हो और जो MORAL TURPITUDE के आरोप में विभागीय कार्यवाही में दोषी पाया गया हो यानि महिलाओं से अभद्र व्यवहार,भ्रष्टाचार और अभिरक्षा में हिंसा का दोषी हो, वह थानेदार नहीं बनेगा. जो थानेदार या पुलिस अधिकारी विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरांत 3 अथवा उससे अधिक वृहत सजा पा चूका हो उसे थाणे की जिम्मेवारी नहीं दी जायेगी.
एडीजी विधि-व्यवस्था अमित कुमार ने सभी आईजी,डीआईजी और एसएसपी को आदेश दिया है कि थानाध्यक्ष एवं अंचल पुलिस निरीक्षक के लिए जो विशेष अर्हताएं निर्धारित की गई है,उसकी सभी एसपी जांच कर लें.वर्तमान में उनके जिले के थानाध्यक्ष इस अर्हता को पूरी कर रहे हैं अथवा नहीं.अगर जो भी थानाध्यक्ष या अंचल निरीक्षक उस योग्यता को पूरा नहीं करते हैं उन्हें पद से हटाकर इसकी रिपोर्ट 31 जुलाई को मुख्यालय तक भेजी जाए.
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