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50 वर्ष से अधिक के अयोग्य-कर्मी होंगे रिटायर, गृह विभाग ने गठित की कमिटी.

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सिटी पोस्ट लाइव : 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के कर्मी जिनकी कार्य दक्षता संतोषजनक  नहीं है उन्हें बिहार सरकार ने जबरिया रिटायर करने का फैसला  लिया है. गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.इस आदेश से वैसे पुलिस कर्मियों के बीच हडकंप मच गया है  है जो काम करने में सक्षम नहीं हैं.गृह विभाग के आदेश के अनुसार वैसे सरकारी सेवक जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा हो चुकी हो,जिनकी  कार्य दक्षता या आचार ऐसा नहीं हो जिससे उन्हें सेवा में बनाए रखने का निर्णय लोकहित में हो, वैसे सरकारी सेवकों के कार्यो की समीक्षा कर बिहार सेवा संहिता के नियम 74 (क) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्त किए जाने की अनुशंसा को लेकर कमेटी का गठन किया जाता है.

समूह A के सरकारी सेवकों के कार्यकलापों की समीक्षा को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह विभाग को अध्यक्ष बनाया गया है.सदस्य में सचिव गृह विभाग, विशेष सचिव गृह विभाग और विभागीय मुख्य निगरानी पदाधिकारी होंगे.समूह B, C एवं अवर्गीकृत सरकारी सेवकों के कार्य की समीक्षा को लेकर विभाग के सचिव को अध्यक्ष, मुख्य निगरानी पदाधिकारी और अवर सचिव गृह विभाग को सदस्य नामित किया गया है. समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष जून एवं दिसंबर माह में आहूत की जाएगी, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के प्रावधानों के आलोक में समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा.

बिहार सरकार के इस फैसले से कितने लाख सरकारी कर्मचारी जबरिया रिटायर किये जायेगें, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है.50 साल से ज्यादा उम्र के सरकारी कर्मी इस फैसले से परेशान हैं वहीं सरकारी नौकरी का इंतज़ार कर रहे लाखों युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.

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