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कोरोना के ईलाज को लेकर सरकारी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है पटना हाईकोर्ट.

जनहित याचिका पर सुनवाई में कोरोना संक्रमितों के इलाज और ऑक्सीजन को लेकर पूछा सवाल.

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सिटी पोस्ट लाइव :कोरोना को लेकर बिहार सरकार की तैयारी से पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) संतुष्ट नहीं है. बिहार में जारी कोरोना के कहर के बीच राज्य सरकार की व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने  असंतोष जाहिर किया है. बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना (Bihar Corona Cases) संक्रमण के बढ़ते मामलों पर सुनवाई करते हुए  जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ ने प्रतिकूल टिपण्णी की है.राज्य सरकार द्वारा  कोरोना संकट (Bihar Corona Crisis) को रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई के संबंध में दायर हलफनामा पर कोर्ट ने अन्संतोश जताया है.

हाई कोर्ट ने पटना समेत राज्य के अन्य जगहों में ऑक्सीजन सिलेंडर समेत मरीजों के इलाज के लिए अब तक की गई व्‍यवस्‍थाओं के बारे में जानकारी मांगी है. सुनवाई के दौरान कोर्ट में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं एआईआईएमएस के निदेशक ने एनएमसीएच, पटना के हालात का जायजा लेने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत किया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केन्द्र सरकार को यह बताने को कहा कि बिहार के कोटे में कितने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं. इस मामले में अगली सुनवाई अब 23 अप्रैल को होगी.

गौरतलब है कि 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 12 हजार 222 नए मरीज मिले हैं. राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 63746  तक पहुँच चुकी है. राज्य में 24 घंटे में 56 लोगों की मौत हुई है, जबकि पिछले दो दिनों में मौत का आंकड़ा 105 हो गया है.सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल है.

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