सिटी पोस्ट लाइव : बिहार सरकार ने सूबे में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए लॉकडाउन को अगले 16 अगस्त तक बढाने का फैसला ले लिया है.राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा दी गई छूट के वावजूद कई तरह की बंदिशों को लागू रखने का एलान किया है. सूबे में शॉपिंग मॉल से लेकर धर्म स्थल नहीं खुलेंगे. रेस्टूरेंट सिर्फ होम डिलेवरी कर सकेंगे और दुकानों को बंदिशों के साथ खोलने की मंजूरी मिलेगी. सरकारी और निजी दफ्तर में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी आयेंगे और राज्य में बसें नहीं चलेंगी.
ये आदेश 1 से लेकर 16 अगस्त तक लागू रहेगा.गौरतलब है कि बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू है. सरकार ने आज अगले 16 दिनों के लिए नया आदेश निकाला है. पहले से जारी लॉकडाउन में कुछ छूट दी गयी है लेकिन कई तरह की बंदिशें लागू रहेंगी. देखिये क्या है बिहार सरकार का आदेश.
बिहार के सभी जिला मुख्यालयों से लेकर शहर-कस्बों में 1 से 16 अगस्त कर बंदिशें जारी रहेंगी. सभी सरकारी और निजी दफ्तर में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी ही आ सकेंगे. जरूरी सेवाओं वाले दफ्तर को इस बंदिश से मुक्त रखा गया है. जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, पुलिस जैसे महकमे में ये नियम लागू नहीं होगा. बिहार में कोई भी शॉपिंग मॉल नहीं खुलेगा. राज्य में रेस्टूरेंट को खोलने की मंजूरी होगी लेकिन वहां से सिर्फ टेक अवे या होम डिलेवरी की सुविधा मिलेगी. रेस्टूरेंट में बैठ कर खाने की व्यवस्था नहीं होगी.
दुकानों और मार्केट को खोलने के लिए कई तरह के नियमों का पालन करना होगा. सुरक्षा को देखते हुए संबंधित जिले के डीएम आदेश निर्गत करेंगे और उसी आधार पर दुकानें खुलेंगी. राज्य के भीतर ट्रांसपोर्ट की सारे माध्यमों पर फिलहाल रोक लगी रहेगी. हालांकि हवाई जहाज और ट्रेनों पर रोक नहीं लगायी गयी है. यानि बस जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू नहीं होगी. बिहार के अंदर टैक्सी और ऑटो रिक्शा पर रोक नहीं होगी. लेकिन बाहर से आवाजाही न हो पायेगी. जरूरी सामानों को ले जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी.
सभी धार्मिक स्थल, स्कूल-क़ॉलेज, कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे. किसी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जमावड़े पर पूरी तरह से रोक लगी होगी. नियम तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होगी. पार्क और जिम जैसे स्थान भी नहीं खुलेंगे. पूरे बिहार में रात 10 बजे से सुबह के 5 तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा. इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों को छूट मिलेगी. जरूरत पड़ने पर संबंधित जिलाधिकारी और बंदिशें लगा सकेंगे. राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को इसका अधिकार दे दिया है.
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