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आपदा राहत केंद्र 3 जून से होगें बंद, 1 जून के बाद आनेवाले श्रमिकों का नही होगा रजिस्ट्रेशन.

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सिटी पोस्ट लाइव : कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए देश भर में लॉक डाउन 5.0 जारी है.केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 1.0 एक जून से प्रभावी हो गया है.इसके मद्देनजर देश में कई तरह की रियायतें दी गयी है.गृह मंत्रालय के इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किया है. वहीँ इस मामले को लेकर बिहार सरकार के आपदा प्रबन्धन विभाग की ओर से कई अहम फैसले किये गए हैं.

आपदा प्रबन्धन विभाग ने 3 जून से आपदा राहत केन्द्रों और सीमा आपदा  राहत केन्द्रों को बंद करने का निर्णय लिया गया है.अब  श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 1 जून के बाद आने वाले प्रवासी मजदूरों का भी पंजीयन नहीं किया जायेगा. हालाँकि क्वारेंटिन सेंटर 15 जून तक यथावत चलते रहेंगे. आपदा प्रबन्धन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने इसके लिए आदेश जारी किया है.

15 जून के बाद प्रखंड स्तर के क्वारेंटिन सेंटर बंद कर दिए जायेगें.गौरतलब है कि अबतक बिहार में 30 लाख से ज्यादा प्रवासी आ चुके हैं.बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवन कुमार तो अबतक 30 लाख प्रावासी मजदूरों को मनरेगा समेत कई प्रोजेक्ट में काम दिया गया है.मंत्री का तो ये भी दावा है कि उनकी तैयारी 50 लाख से ज्यादा प्रवासियों को साल में दो सौ दिन रोजगार दे देने की है.

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