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बिहार के इन इलाकों को छोड़ सभी इलाकों में कपड़ा-रेडीमेड दुकान खोलने का आदेश

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सिटी पोस्ट लाइव : कोरोना के बढ़ते संकट के बीच गृह विभाग की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है. इस आदेश के मुताबिक कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं जिसमें कपड़े की दुकान एवं रेडीमेड वस्त्र दुकान सहित को नियंत्रित ढंग से खोले जाने का आदेश जारी किया गया है.लेकिन अभीतक सैलून और ब्यूटी पार्लर से सम्बंधित कोई आदेश सामने नहीं आया है.सैलून और ब्यूटी पार्लर वाले सिटी पोस्ट दफ्तर में फोन कर पूछ रहे हैं-उनके लिए क्या आदेश आया है?

आदेश में साथ ही इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि यहां पर अत्याधिक भीड़ ना हो. गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि किसी एक स्थान पर स्थित अनेक दुकानों को बारी-बारी से सप्ताह के अलग-अलग दिन अथवा अलग-अलग समय पर खोलने का आदेश संबंधित जिला पदाधिकारी निर्गत करेंगे.इसके साथ ग्राहकों के लिए आदेश में अनिवार्य किया गया है कि वह अपने आवासीय क्षेत्र के निकट दुकानों में से खरीदारी के लिए जाएं और उन्हें दूर के दूसरे क्षेत्रों में स्थित दुकानों में खरीदारी हेतु जाने की अनुमति नहीं होगी.

इसके साथ ही गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहां गया है कि ओला-उबेर अन्य टैक्सी मात्र चिकित्सीय कारणों से तथा विशेष रेलगाड़ियों के यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन तक जाने और आने के लिए अनुमान नहीं होंगी. रिक्शा /ऑटो रिक्शा के परिचालन के संबंध में परिवहन विभाग अलग से समुचित आदेश निर्गत करेगा.

सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या समकक्ष तथा उनके वरीय अधिकारी शत-प्रतिशत एवं उनके कनीय अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी प्रतिदिन बारी-बारी से 33 फ़ीसदी उपस्थिति के आधार पर काम करेंगे प्राइवेट संस्थाओं के व्यवसाई की गैर व्यवसायिक कार्यालयों में 33% कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी.

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