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बिहार में मुर्दों के नाम पर हुई 100 करोड़ के घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज ने शुरू की जांच

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बिहार में मुर्दों के नाम पर हुई 100 करोड़ के घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज ने शुरू की जांच

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार में ट्रेन से गिरकर और कटकर मौत के शिकार हुए लोगों को क्लेम के नाम पर हुए 100 करोड़ के घोटाले की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज ललित पटना पहुंच गए हैं. इसके साथ ही   रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जस्टिस कन्नन के साथ ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार केपी यादव भी पटना पहुंचे हैं. ट्रिब्यूनल की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के दो बड़े अधिवक्ताओं को भी साथ लाया गया है. जिसके बाद जांच टीम ने घोटाले के सारे कागजातों का अवलोकन किया.

 

 

जांच टीम से जुड़े अधिकारियों की मानें तो रेलवे ने काउंसिल फॉर द कमेटी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दो वरीय अधिवक्ताओं को नियुक्त किया है। पिछले एक सप्ताह से उनकी ओर से ट्रिब्यूनल के राष्ट्रीय सदस्यों को जांच के लिए पटना भेजा गया था. ये लाभान्वितों की सूची लेकर लोगों से घर-घर जाकर जानकारी ले रहे थे. वहीँ घोटाले में शामिल लोगों द्वारा कई लोगों को पहले से ही समझा दिया गया था कि वे जांच कमेटी के सामने कुछ नहीं बोलें. इसके बावजूद सौ से अधिक ऐसे लोग मिले जो कमेटी के सदस्यों के सामने खुलकर जानकारी देते रहे. प्रथम दृष्टया में दो तरह के घोटाले प्रकाश में आए हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मुआवजे की कोई राशि नहीं मिली. जबकि कुछ लोग ऐसे मिले जिन्हें मामूली दस-बीस फीसद मुआवजे की रकम देकर टरका दिया गया.

 

 

इसके साथ ही कमेटी इस बात की भी जानकारी ले रही है कि -“जिन लोगों को दो से चार बार एक ही नाम से मुआवजा दिया गया उनकी रकम की वापसी किस आधार पर की गई? बैंक में ऐसे लोगों के जो खाते खोले गए उनके इंट्रोड्यूसर कौन थे? एक ही बार में इतनी मोटी राशि महज एक विदड्राल फार्म पर कैसे निकल गई? मृतक के बच्चों के नाम पर जो फिक्स डिपॉजिट की राशि जमा की गई थी उसका सर्टिफिकेट किसके आदेश से अधिवक्ताओं के पास रखा गया है, किसके आदेश पर एक्सक्यूशन वारंट फार्म 12 जो आरबीआइ को जारी किया गया, उसमें चेक पेमेंट के बजाय ऑन लाइन पेमेंट का आदेश दिया गया? घोटाला उजागर होने पर अचानक किसके आदेश से सारे कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया था? वहीँ जांच कमेटी के समक्ष आज दस ऐसे परिजन भी पहुंचे जिनके नाम पर रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल से मोटी राशि निकाल ली गई, परंतु उन्हें पैसा नहीं मिला. कमेटी ने ऐसे सभी लोगों का बयान दर्ज कर लिया और मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें – अब पटना-दिल्ली के लिए दरभंगा से डायरेक्ट मिलेगी फ्लाइट,रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी

 

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