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वरिष्ठ नागरिकों को नहीं भरना होगा इनकम टैक्स.

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सिटी पोस्ट लाइव :देश के वरिष्ठ नागरिकों को नये साल पर भारत सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है.75 साल से अधिक उम्र के ऐसे सीनियर सीटिजन, जिनके पास आय से स्त्रोत के तौर पर पेंशन और बैंक में आना वाला ब्याज ही है, उन्हें इनकम टैक्स नहीं भरना होगा. इनकम टैक्स 1961 के नियम में संशोधन करते हुए इसमें नई धारा Section 194-P को जोड़ दिया है.वित्त मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 75 साल से अधिक उम्र के ऐसे सीनियर सीटिजन, जिनके पास आय से स्त्रोत के तौर पर पेंशन और बैंक में आना वाला ब्याज ही है, उन्हें इस राहत का लाभ मिलेगा.

इस राहत के तहत उन्हें अब इनकम टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं होगी. बजट 2023 से पहले इनकम टैक्स में राहत को लेकर काफी बातें हो रही है. नौकरीपेशा इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद लगाकर बैठे हैं. इन सबके बीच वित्त मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी है.सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) ने कहा है कि अब इस सेक्शन को ऑपरेशनल कर दिया है. सभी संबंधित फॉर्म्स और शर्तों की अधिसूचना जारी कर दी गई है. इनकम टैक्स के नियम 31, नियम 31A, फॉर्म 16 और 24Q में भी जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं.

गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की थी. इसके मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के दायरे से बाहर रखा गया है. इस टैक्स छूट के बाद 75 साल से अधिक उम्र के इन वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी. जिस बैंक में उनका अकाउंट होगा, वहीं बैंक उनकी इनकम पर जो भी टैक्स बनेगा, वहीं काट लेगा. इनकम टैर्स रिटर्न भरने में छूट लेने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को 12 BBA फॉर्म भरकर अपने बैंक में जमा करना होगा.

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