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₹10 लाख सैलरी पर कितना इनकम टैक्‍स? जानिए नई दरें.

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सिटी पोस्ट लाइव :बजट 2023-24 में सैलरीड क्‍लास के लिए बहुत कुछ ख़ास है. पर्सनल इनकम टैक्‍स रेट में बड़ा बदलाव हुआ है. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में नया इनकम टैक्‍स स्‍लैब पेश किया. नई इनकम टैक्‍स व्‍यवस्‍था ‘डिफॉल्‍ट’ में लागू रहेगी. पांच स्‍लैब बनाए गए हैं और 3 लाख रुपये तक की आमदमी पर 0% टैक्‍स रखा गया है. 3 से 6 लाख रुपये इनकम पर 5% टैक्‍स लगेगा. 6 से 9 लाख रुपये आय पर टैक्‍स की दर 10%, 9 से 12 लाख रुपये पर 15%, 12 से 15 लाख रुपये तक 20% और 15 लाख से ऊपर आय पर 30% रहेगी.

सीतारमण ने ऐलान किया कि कर छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है. मतलब 7 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्‍स नहीं वसूला जाएगा. 7 लाख रुपये से ज्‍यादा आमदनी पर नई दरों के हिसाब से टैक्‍स कटेगा. नए सिस्‍टम के हिसाब से, 15 लाख रुपये वार्षिक आय वाले व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये टैक्‍स देना होगा, जो पहले 1.87 लाख रुपये था. नए टैक्‍स रिजीम में नौकरीपेशा कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों के लिए मानक कटौती को बढ़ाकर 52,500 रुपया करने का प्रस्‍ताव है. वेतनभोगियों को 50,000 रुपये की मानक कटौती देने का प्रस्ताव है.

ऊपर इनकम टैक्‍स की जो दरें बताई गई हैं, वे 7 लाख रुपये से ज्‍यादा सालाना आमदनी पर लागू होंगी. मतलब अगर आपकी एनुअल सैलरी 7,00,001 रुपये भी है तो टैक्‍स चुकाएंगे. नई व्‍यवस्‍था के तहत फिर आपको 3 से 6 लाख रुपये तक की आय पर 5% टैक्‍स, 6 से 7.001 लाख रुपये पर 10% टैक्‍स कैलकुलेट होगा.

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