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भोला यादव को मिली राहत, कोर्ट ने गिरफ़्तारी वारंट किया ख़ारिज

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सिटी पोस्ट लाइव : भोला यादव के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को रांची हाईकोर्ट कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है. बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरुवार को भोला यादव के खिलाफ गैरजमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. जिसके लिए भोला यादव ने जमानत की अर्जी लगाईं थी. जिसको रांची हाईकोर्ट कोर्ट ने सीबीआइ कोर्ट द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दिया.

क्या था पूरा मामला 

भोला यादव ने लालू को सजा मिलने पर कहा था कि ‘पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर’ लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई गई है. इस बयान पर अदालत ने उन्हें स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया था. दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद को 24 मार्च को दो अलग-अलग धाराओं में अदालत ने 14 वर्ष की सजा सुनाई थी. उस वक्त लालू प्रसाद रिम्स में भर्ती थे. भोला यादव ने मीडिया से कहा था कि कोर्ट ने कई ऑब्जर्वेशन मनगढंत गढ़े हैं. कोर्ट ने लालू को दुर्भावनाग्रस्त होकर फैसला दिया गया है. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं टिकेगा. इस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए चार अप्रैल को भोला के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया गया था. उन्हें 19 अप्रैल को अदालत में हाजिर होकर जवाब देने का आदेश दिया गया था. लेकिन भोला यादव कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, इतना ही नहीं उन्होंने इस कार्रवाई का कोई उत्तर नहीं दिया और न उपरी अदालत का कोई स्टे ऑडर कोर्ट में दाखिल किया. जिस पर सीबीआइ के विशेष अदालत ने गुरुवार को भोला यादव के खिलाफ गैरजमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.

https://archive.citypostlive.com/fodder-scam-arrest-warrant-against-bhola-yadav/

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