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मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला मामले के आरोपी भैरव सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला मामले में मुख्य आरोपी भैरव सिंह को सोमवार को जमानत दे दी है। एक सप्ताह पहले हुई हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले की केस डायरी पुलिस से तलब की थी। भैरव सिंह की तरफ से अधिवक्ता विभास सिन्हा और अर्पण मिश्रा ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। मामले की सुनवाई न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय की अदालत में हुई। भैरव सिंह के अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय ने भैरव सिंह की कस्टडी पीरियड को देखते हुए उसे जमानत दी है। इसके साथ ही अदालत ने यह माना है कि यह हमला पूर्वनियोजित नहीं था।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष भैरव सिंह की जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया था। अधिवक्ता ने कहा था कि भैरव सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारकेड पर हमला किया है और यह काफी संगीन अपराध है। जबकि भैरव सिंह की तरफ से कहा गया कि इसमें उनकी संलिप्तता नहीं है।

मामले को लेकर भैरव सिंह ने जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। रांची के निचली अदालत ने 24 मार्च को भैरव सिंह की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था। और भैरव सिंह की याचिका को खारिज कर दिया गया था। निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका ठुकराए जाने के बाद भैरव सिंह ने हाई कोर्ट में अपनी जमानत की अर्जी दाखिल की थी।

उल्लेखनीय है कि बीते तीन जनवरी को ओरमांझी में युवती की सिर कटी शव बरामद हुई थी। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने चार जनवरी की देर शाम मुख्यमंत्री का काफिला रोकने और हमले की कोशिश की थी। साथ ही रास्ता क्लीयर कराने की कोशिश कर रहे ट्रैफिक सिपाहियों और पुलिसकर्मियों के साथ उनकी झड़प भी हुई थी। इस झड़प में कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी थी। मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 73 लोगों पर सुखदेव नगर थाने नामदर्ज और अज्ञात 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

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