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गृह सचिव,डीजीपी, सीआईडी एडीजी ने हाईकोर्ट में लगायी हाजिरी  

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गृह सचिव,डीजीपी, सीआईडी एडीजी ने हाईकोर्ट में लगायी हाजिरी  
सिटी पोस्ट लाइव, रांची : झारखंड उच्च न्यायालय में गुरुवार को राज्य के गृह सचिव एस.के.जी रहाटे, पुलिस महानिदेशक डी.के.पांडेय और सीआईडी एडीजी समेत अन्य वरीय पुलिस अधिकारी ने हाजिरी लगायी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कैलाश प्रसाद देव की अदालत ने  पुलिस द्वारा जब्त हथियारों के दुरुपयोग मामले में दर्ज याचिका में सुनवाई के दौरान इन अधिकारियों को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। अदालत ने आर्म्स रूल 2016 के इम्पलीमेंटेशन को लेकर अधिकारियों को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया था। महाधिवक्ता अजीत कुमार ने बताया कि राज्य में जितने भी हथियार बरामद हुए हैं,उसे लेकर आर्म्स ब्यूरो बनाये जाने का प्रावधान हैं। धारा 103 और धारा 104 के तहत राज्य में क्या कार्रवाई हो रही है और किस तरीके से सरकार आगे कार्रवाई करेगी, इसी की चर्चा को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने आर्म्स ब्यूरो को लेकर तीन दिनों में प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। सुनवाई के दौरान अदालत में सीजर लिस्ट के अनुरुप बरामद हथियारों की जांच के लिए टीम में न्यायिक, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को शामिल करने की बात कही। आगामी 5 नवंबर अदालत के समक्ष सरकार को ब्लू प्रिंट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में झारखंड उच्च न्यायालय ने पूछा था कि सभी जिलों के थानों में जब्त हथियारों की स्थिति क्या है। अदालत ने यह भी पूछा था कि कितने हथियार जब्त किये गये और कितने हथियारों को अब तक नष्ट किया गया। अदालत ने आर्म्स एक्ट में सजायाफ्ता की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई के दौरान मामले को गंभीरता से लिया।  अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तिथि 5नवंबर निर्धारित की है।

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