City Post Live
NEWS 24x7

10 साल सेवा पूरी करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मी होंगे स्थाई

- Sponsored -

-sponsored-

- Sponsored -

10 साल सेवा पूरी करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मी होंगे स्थाई

सिटी पोस्ट लाइव, रांची : झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में वर्ष 2018 तक 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी स्थाई होंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद विधि विभाग ने इसके लिए कट ऑफ डेट वर्ष 2018 (नई अधिसूचना जारी होने की तिथि) करने की सलाह दी है। विधि विभाग के इस परामर्श के बाद कार्मिक विभाग ने इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। उम्मीद है कि सरकार झारखंड स्थापना दिवस पर 15 नवंबर को इसकी घोषणा कर सकती है। अगर उस दिन तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो 30 नवंबर 2018 का कट ऑफ डेट तय कर उसी दिन अधिसूचना जारी हो सकती है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों को पत्र भेजा है। उसमें कहा है कि सभी प्रशासी विभाग कमेटी बनाए। यही कमेटी कॉन्ट्रैक्ट कर्मियोंं के नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर तक इन्हें स्थाई करने को कहा है।

कट ऑफ डेट 13 फरवरी 2015 करने पर विधि विभाग ने नहीं दी थी सहमति : राज्य सरकार ने 13 फरवरी 2015 को संकल्प जारी कर वर्ष 2006 तक 10 साल सेवा पूरी करने वाले कर्मियों को स्थाई करने की बात कही थी। झारखंड 2000 में अलग राज्य बना था। इससे कोई भी इसके दायरे में नहीं आ रहा था। इसके बाद कार्मिक विभाग ने 13 फरवरी 2015 को कट ऑफ डेट करने का प्रस्ताव तैयार किया। इसमें कहा गया था कि सारे प्रावधान वही होंगे, जो उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में झारखंड सरकार द्वारा 2015 में जारी सेवा नियमावली में है। इसमें कट ऑफ डेट संशोधित करते हुए 13 फरवरी 2015 करने का प्रस्ताव था। लेकिन विधि विभाग सहमत नहीं हुआ।

आगे क्या : कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू होगा फैसला : फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी गई है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद कार्मिक विभाग अधिसूचना का प्रारूप विधि विभाग को भेजेगा। पूछेगा कि यह प्रारूप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर दिए गए परामर्श के अनुरूप है या नहीं। विधि विभाग की मंजूरी के बाद कार्मिक विभाग इसे वित्त विभाग को भेजेगा। वहां से सहमति मिलने के बाद यह प्रारूप कैबिनेट में जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद कार्मिक विभाग अंतिम अधिसूचना जारी करेगा।

- Sponsored -

-sponsored-

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time

-sponsored-

Comments are closed.